आज हम आपको एक ऐसी बेहतरीन स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप कम निवेश में मोटी रकम जोड़ सकते हैं. वैसे तो आपने बहुत सुना होगा कि कोई एक दिन में कैसे लखपति या करोड़पति बन जाता है. दरअसल, वो लोग कुछ ऐसी ही योजनाओं का सहारा लेकर कम निवेश में अच्छा खासा प्रॉफिट जोड़ लेते हैं. जी हां हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना (What is Sukanya Samriddhi Yojana)
'सुकन्या समृद्धि योजना' बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है. इसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है, जो आकर्षक ब्याज दर प्राप्त करेगी और आयकर छूट प्रदान करेगी.
सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ (Benefits of Sukanya Samriddhi Yojana)
जैसा कि आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत लागू है. इस योजना को ट्रिपल छूट लाभ दिया गया है. यानि निवेश की गई राशि, ब्याज के रूप में अर्जित राशि और निकाली गई राशि पर कोई कर नहीं लगेगा.
सुकन्या समृद्धि योजना की पात्रता (Eligibility for Sukanya Samriddhi Yojana)
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माता-पिता या कानूनी अभिभावक 10 साल से कम उम्र की एक बालिका की ओर से जमा राशि खोल सकते हैं.
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बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है.
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बालिका के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी होती है.
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खाता बालिका के जन्म से दस वर्ष की आयु तक बालिका के नाम पर कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है और कोई भी बालिका, जिसने एक वर्ष पहले दस वर्ष की आयु प्राप्त की हो इन नियमों के प्रारंभ होने तक, इन नियमों के तहत खाता खोलने के लिए भी पात्र होंगे.
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जिस बालिका के नाम पर खाता खोला गया है उसका जन्म प्रमाण पत्र अभिभावक द्वारा डाकघर या बैंक में खाता खोलते समय जमाकर्ता की पहचान और निवास प्रमाण से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा.
सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं (Features of Sukanya Samriddhi Yojana)
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बता दें कि सुकन्या समृद्धि खाता' लड़की के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक किसी भी समय खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है. एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.
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खाता किसी भी डाकघर या वाणिज्यिक बैंकों की अधिकृत शाखाओं में खोला जा सकता है.
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यह योजना मुख्य रूप से एक परिवार के संसाधनों और बचत में एक बालिका को समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करती है, जिसमें आमतौर पर एक पुरुष बच्चे के साथ भेदभाव किया जाता है.
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माता-पिता को एक बालिका के नाम पर खाता खोलने के लिए प्रेरित करने और उसके कल्याण के लिए अपनी अधिकतम बचत को निर्धारित सीमा तक जमा करना होगा. जिसमें आयकर रियायत के साथ वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर जमा पर उच्च ब्याज दर दी जाती है.
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खाता खोलने या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका के विवाह की स्तिथि से 21 वर्ष तक खाता चालू रहेगा.
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उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद शेष राशि के 50 प्रतिशत की आंशिक निकासी की अनुमति होगी.
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लड़कियों की कम उम्र में शादी को रोकने के लिए 18 साल की उम्र तक खाते से निकासी की अनुमति नहीं देने का प्रावधान रखा गया है.
सुकन्या समृद्धि योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply for Sukanya Samriddhi Yojana)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसकी आधारिक वेबसाइट https://www.india.gov.in/sukanya-samriddhi-yojna पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें.