पंजाब सरकार (Punjab Government) आए दिन आम जनता व किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाती रहती है. ऐसे में अब एक और बड़ा कदम उठाया गया है. दरअसल, सरकार ने राज्य में कीटनाशकों, उर्वरकों और बीजों की बिक्री और निर्माण के लिए नए लाइसेंस (Khad keetnashak License) जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध (Khad Pesticide License Ban) लगा दिया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से कृत्रिम कीटनाशकों (Artificial Pesticides) और उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है.
नए लाइसेंस पर रोक
पंजाब की आम आदमी पार्टी (Punjab Aam Aadmi Party) की सरकार ने नकली उत्पादों पर नकेल कसने के लिए अब राज्य में कीटनाशकों और उर्वरकों के नए लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. आपको बता दें कि सरकार के इस नए फैसले से लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यवसायी काफी परेशान हो गये हैं. ऐसा सरकार इसलिए कर रही है ताकि नकली और घटिया कृषि उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके.
इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Agriculture and Farmers Welfare Department) द्वारा सभी कृषि अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दे दिए गए हैं कि जिला स्तर पर अब खाद और कीटनाशक के नए लाइसेंस जारी नहीं किए जायेंगे. यदि कोई अत्यावश्यक स्थिति है तो नए लाइसेंस के लिए प्रधान कार्यालय से अनुमोदन लेना बेहद आवश्यक होगा तभी नए लाइसेंस जारी होंगे.
आपको बता दें कि पंजाब राज्य में पहले से ही खाद और कीटनाशक के कई लाइसेंस जारी थे. जिस वजह से ये निर्णय लिया गया है. पंजाब में वर्तमान में कीटनाशकों के लिए लगभग 12 हजार लाइसेंस और राज्य स्तर की एजेंसियों से 375 लाइसेंस जारी हैं.
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इस पर पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल (Punjab Agriculture Minister Kuldeep Singh Dhaliwal) ने 28 सितंबर को डीलरों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि राज्य में कोई भी घटिया उत्पाद नहीं बेचा जाएगा. इसके साथ ही सरकार नकली और घटिया कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री को रोकने के लिए एक नया कानून जल्द लाएगी, जिसमें सरकार की तरफ से गैर-गारंटी खंड (Non-Guarantee Clause)भी जोड़े जाएंगे.