किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए हर साल कड़ी मेहनत करते हैं. फिर भी उन्हें उचित मुनाफा नहीं मिल पाता है. सूखा व बेमौसम बरसात के बाद इसका प्रमुख कारण बिचौलिए भी होते हैं. जिन्हें किसान अपना उगाया हुआ माल कम कीमतों में बेच देते हैं. जिससे बिचौलियों को तो खूब फायदा होता है लेकिन इसमें किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है. ऐसे में किसान अपनी खुद की कंपनी बनाकर सीधे अपना अनाज ग्राहकों को बेच सकते हैं. इससे जबरदस्त मुनाफा होगा. आइए जानें कैसे किसान बना सकते हैं कंपनी व अपना ब्रांड.
एफपीओ के तहत किसान बना सकते हैं कंपनी
भारत सरकार आए दिन किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई नई योजना की शुरुआत करती रहती है. सरकार ने 2013 में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) नाम से एक समूह बनाया था. जिसके तहत किसान कुछ लोगों के साथ मिलकर किसान उत्पादन कंपनी का निर्माण कर सकते हैं. इसके माध्यम से अपना प्रोडक्ट सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं. इस संगठन को किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाया गया है. एफपीओ के तहत निर्मित कंपनी से आमतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को ज्यादा लाभ होता है.
ऐसे बनेगी कंपनी
नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकरी के अनुसार, किसान उत्पादक कंपनी 10 या उससे अधिक लोगों को जोड़कर बनाई जा सकती है. इसमें कम से कम पांच निदेशकों की आवश्कयता होती है. वहीं, कंपनी को बनाने के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी होना अनिवार्य है. किसान उत्पादक कंपनी बनाने की प्रक्रिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की प्रक्रिया के समान है.
एफपीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पैन कार्ड या पासपोर्ट की स्कैन की गई कॉपी (विदेशी नागरिक और एनआरआई)
मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइवर लाइसेंस की स्कैन की गई कॉपी
बैंक स्टेटमेंट/मोबाइल बिल/बिजली बिल की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
हस्ताक्षर (सादे कागज पर निदेशक का सिग्नेचर)
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निदेशकों में से किसी एक को पहले तीन दस्तावेजों को स्व-सत्यापित करना होगा. विदेशी नागरिकों और एनआरआई के मामले में, सभी दस्तावेजों को नोटरीकृत किया जाना चाहिए.
ऑफिस रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज
बैंक स्टेटमेंट/बिजली बिल की कॉपी
अंग्रेजी में नोटरीकृत रेंटल एग्रीमेंट की स्कैन की गई कॉपी
संपत्ति के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई कॉपी
ध्यान दें कि आपके पंजीकृत कार्यालय का व्यावसायिक स्थान होना आवश्यक नहीं है. यह आपका निवास स्थान भी हो सकता है.
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एफपीओ पंजीकरण प्रक्रिया
डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकरण के लिए कम से कम पांच निदेशकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जो निर्माता कंपनी पंजीकरण दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए आवश्यक है. इसके लिए आपको केवल कुछ स्कैन किए गए दस्तावेज और विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी. जिसमें कंपनी का नाम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) के बारे में जानकारी देनी होगी. फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जायेगा.
सभी प्रक्रिया के बाद कंपनी के लिए 10 से 15 दिनों में मंजूरी मिल जाएगी. एक बार स्वीकृत हो जाने पर पत्र पंजीकृत कार्यालय पते पर भेज दिया जाएगा. इस दस्तावेज के साथ आप स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर खाता संख्या (टैन) के लिए आवेदन कर सकते हैं. जो व्यवसाय के नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक है. कुल मिलाकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को निर्माण करने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है. इसके बाद किसान अपने सभी प्रोडक्ट्स सीधे ग्राहकों को बेचकर जबरदस्त मुनाफा हासिल कर सकते हैं.