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Updated on: 11 January, 2019 6:11 PM IST

कहते हैं कि बुजुर्ग परिवार में एक ऐसे स्तम्भ होते हैं जिनके अपने स्नेह और आशीर्वाद से घर के सदस्यों को पनपने का अवसर मिलता रहता है. बुजुर्ग लोग उस तरह से काम तो नहीं कर पाते पर उनकी सलाह जीवन में बहुत महत्व रखती है.

बुजुर्गों की पहले से की गयी मेहनत का परिणाम ही है कि आज सब-कुछ सुचारु रूप से चल रहा है. यह उन बुजुर्गों की पहले की मेहनत ही है. तो क्यों न उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए उनको पेंशन दी जाए. ऐसा विचार किया गया था. गर्मी हो या सर्दी, हमारे घर के बड़े-बूढ़े बुजुर्गों को लाइन में खड़े होना पड़ता था. कभी कभी तो एक दिन में काम नहीं बना तो दूसरे दिन फिर से लाइन में लगना पड़ता था.

सरकार ने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए इस बात पर विचार किया कि अब यह बुजुर्ग लोग जिनकी आयु 60 से ऊपर हो गयी है और वह अब 70-75 और 80 तक जा पहुंचे हैं. एक क्लिक से घर से ही ऑनलाइन फार्म भर कर अपनी पेंशन के हकदार बन सकते हैं.

चलिए जानते हैं कि किस तरह से अब बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं !

आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं अगर आप के घर में कोई 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई बुजुर्ग हैं तो । इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1994 से संचालित है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बीपीएल सूची 2002 में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को 300 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में उनके बैंक खातों के माध्यम से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।

उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 01-04-2011 से 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को 200 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी केन्द्रांश के रूप में और 100 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2011 से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए केन्द्रांश के रूप में 500 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है।

पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. कई बार समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब लाभार्थी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी अब इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।

एक अप्रैल 2016 से इसे ऑनलाइन कर दिया गया था। इस योजना के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से अभी तक 38,25,688 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ये आंकड़े वृद्धावस्था पेंशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से प्राप्त हुए हैं।

आवेदन लाभार्थी को आवेदन करने के लिए sspy-up.gov.in पर जाना होगा. जहां पर वृद्धावस्था पेंशन योजना का एक बॉक्स दिया होगा. उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा. जिसमें कुछ ऑप्शन दिये होंगे. उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करें.

English Summary: old age scheme for government
Published on: 11 January 2019, 06:14 PM IST

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