उत्तराखंड सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है. कोरोना और लॉकडाउन की वजह से किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने एक अहम फैसला किया है कि इस वक्त किसान समूहों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन बिना लाइसेंस कृषि उत्पाद खरीद सकते हैं. सरकार द्वारा दी गई इस छूट से सभी लोग सीधे किसानों से कृषि उत्पाद खरीद पाएंगे.
लॉकडाउन से किसानों की दिक्कतें बढ़ी
भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है. इस वजह से कई राज्य के किसानों को कृषि उत्पाद बेचने और उसके भंडारण करने में समस्या हो रही है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कृषि उत्पादों को बिना लाइसेंस खरीदने की छूट दे दी है. इसके साथ ही उत्पादों को भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर, गोदाम, क्लस्टर को उप मंडी घोषित कर दिया गया है.
आपको बता दें कि इस अधिसूचना के तहत लॉकडाउन में किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियां सीधे किसान से संपर्क कर कृषि उत्पादों की खरीद कर सकती हैं. इसके लिए उन्हें किसी तरह का लाइसेंस दिखाने की जरूरत नहीं होगी. अभी तक उत्तराखंड कृषि उत्पाद (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत फल, सब्जी समेत अन्य कृषि उत्पादों के कारोबार के लिए मंडी समिति लाइसेंस जारी करता आया है. बता दें कि कृषि उत्पाद मंडी से बाहर थोक कारोबार के लिए बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट से किसानों को लाभ मिला है कि अब उत्पाद बेचने का झंझट नहीं रहेगा, साथ ही मंडियों में भीड़ भी कम लगेगी. लॉकडाउन में सरकार का यह फैसला किसानों को काफी राहत पहुंचाएगा.
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