Papaya Farming: पपीते की खेती से होगी प्रति एकड़ 12 लाख रुपये तक कमाई! जानिए पूरी विधि सोलर पंप संयंत्र पर राज्य सरकार दे रही 60% अनुदान, जानिए योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया केवल 80 से 85 दिनों में तैयार होने वाला Yodha Plus बाजरा हाइब्रिड: किसानों के लिए अधिक उत्पादन का भरोसेमंद विकल्प किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ GFBN Story: मधुमक्खी पालन से ‘शहदवाले’ कर रहे हैं सालाना 2.5 करोड़ रुपये का कारोबार, जानिए उनकी सफलता की कहानी फसलों की नींव मजबूत करती है ग्रीष्मकालीन जुताई , जानिए कैसे? Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं Paddy Variety: धान की इस उन्नत किस्म ने जीता किसानों का भरोसा, सिर्फ 110 दिन में हो जाती है तैयार, उपज क्षमता प्रति एकड़ 32 क्विंटल तक
Updated on: 22 April, 2020 11:56 AM IST

उत्तराखंड सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है. कोरोना और लॉकडाउन की वजह से किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने एक अहम फैसला किया है कि इस वक्त किसान समूहों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन बिना लाइसेंस कृषि उत्पाद खरीद सकते हैं. सरकार द्वारा दी गई इस छूट से सभी लोग सीधे किसानों से कृषि उत्पाद खरीद पाएंगे.  

लॉकडाउन से किसानों की दिक्कतें बढ़ी

भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है. इस वजह से कई राज्य के किसानों को कृषि उत्पाद बेचने और उसके भंडारण करने में समस्या हो रही है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कृषि उत्पादों को बिना लाइसेंस खरीदने की छूट दे दी है. इसके साथ ही उत्पादों को भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर, गोदाम, क्लस्टर को उप मंडी घोषित कर दिया गया है.

आपको बता दें कि इस अधिसूचना के तहत लॉकडाउन में किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियां सीधे किसान से संपर्क कर कृषि उत्पादों की खरीद कर सकती हैं. इसके लिए उन्हें किसी तरह का लाइसेंस दिखाने की जरूरत नहीं होगी. अभी तक उत्तराखंड कृषि उत्पाद (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत फल, सब्जी समेत अन्य कृषि उत्पादों के कारोबार के लिए मंडी समिति लाइसेंस जारी करता आया है. बता दें कि कृषि उत्पाद मंडी से बाहर थोक कारोबार के लिए बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट से किसानों को लाभ मिला है कि अब उत्पाद बेचने का झंझट नहीं रहेगा, साथ ही मंडियों में भीड़ भी कम लगेगी. लॉकडाउन में सरकार का यह फैसला किसानों को काफी राहत पहुंचाएगा.

ये खबर भी पढ़ें: मचान खेती: किसान इस विधि से सब्जियां उगाकर कमाएं दोहरा लाभ, बारिश और आंधी से भी बचेगी फसल

English Summary: uttarakhand government permitted to trade agricultural produce without license
Published on: 22 April 2020, 12:00 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now