Tarbandi Yojana: अब 2 बीघा जमीन वाले किसानों को भी मिलेगा तारबंदी योजना का लाभ, जानें कैसे उठाएं लाभ? Krishi Yantra Yojana: रोटावेटर और मल्टी क्रॉप थ्रेशर समेत इन 6 कृषि यंत्रों पर मिल रहा 50% तक अनुदान, जानें कैसे उठाएं लाभ Subsidy: भेड़-बकरी पालन शुरू करना हुआ आसान! सरकार दे रही 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन! Rooftop Farming Scheme: छत पर करें बागवानी, मिलेगा 75% तक अनुदान, जानें आवेदन प्रक्रिया भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ महिलाओं के लिए तंदुरुस्ती और ऊर्जा का खजाना, सर्दियों में करें इन 5 सब्जियों का सेवन ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक सिंचाई के लिए पाइप खरीदने पर किसानों को ₹15,000 तक की सब्सिडी, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया!
Updated on: 29 May, 2022 11:06 AM IST
UP goverment new rules for night shift about women

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिला कर्मचारयों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है. अब कंपनी अपनी मन मर्ज़ी नहीं चला सकती है. सरकार ने तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लीखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम (नाइट शिफ्ट) करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

लेकिन अगर महिला खुद की मर्ज़ी से कम करती है तो कंपनी को उसकी सुविधाओं का पूरा ख्याल  रखना होगा. इनमें आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी. इसके साथ ही भोजन और सुरक्षा पर खास ध्यान देना जरूरी होगा. सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मचारियों के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 के अंतर्गत महिलाओं को छूट दी गयी है.

सरकार के द्वारा जारी नियम

महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

नाइट शिफ्ट में काम करने की  सहमति  देने के बाद कंपनी को महिला के आने जाने और साथ में खाना और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा.

महिलाओं के लिए कंपनियों वर्क प्लेस के पास टॉयलेट, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पानी पीने की सुविधा और लाइट की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.

ये भी पढ़ें: Women Entrepreneurship 2022: महिलाओं को सशक्त और खुद का रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगी ट्रेनिंग, ऐसे करें आवेदन

•यदि कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने की सहमति नहीं देती है तो कंपनी उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती है.

नाईट शिफ्ट में किसी अकेली महिला को कंपनी में नहीं बुलाया जा सकता. यानि कि एक साथ तीन से चार महिलाओं को काम पर बुलाना होगा.

कंपनी को हर महीने सरकार के इससे जुड़े विभाग को जानकारी देनी होगी.

English Summary: up goverment anounced new rules for companies about working women
Published on: 29 May 2022, 11:16 AM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now