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Updated on: 13 November, 2022 5:31 PM IST
ऑटो चालक पर लगेगा 1 हजार रुपए तक जुर्माना

देशभर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार लगातार सख्ती बरतती जा रही है. जिसके चलते सड़कों पर होने वाले हादसों में कमी हो सके. इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश में भी ट्रैफिक नियम के नए रूल जारी कर दिए गए हैं.

आपको बता दें कि प्रदेश में अब इन नियमों की अवहेलना करना वालों पर राज्य सरकार लगातार अपनी सख्त नजर बनाई हुई है. जहां पहले राज्य में हेलमेट व अन्य कई नियमों को लेकर चेकिंग की जाती थी वहीं अब प्रदेश में ऑटो रिक्शा चालकों पर भी पुलिस की सख्ती देखने को मिलेगी.

ऑटो वालों पर लगेगा 1 हजार रुपए तक जुर्माना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में अब अगर ऑटो रिक्शा में तीन से अधिक सवारी बैठाते हैं, तो ऑटो चालक के ऊपर कार्रवाई होगी और साथ ही 1 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

मिली जानकारी के मुताबिक अगर ऑटो चालक पहली बार 3 से अधिक सवारियों के साथ पाया जाता है, तो उसपर 1 हजार रुपए देकर जुर्माना लगेगा और अगर ऑटो चालक दूसरी बार 3 से अधिक सवारी के साथ पाई जाती है. तो फिर उसका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा.

जानें क्यों किए गए नियमों में बदलाव (Learn why the rules were changed)

सरकार का कहना है कि राज्य में आए दिन ऑटो चालक की लापरवाही के चलते हादसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसे रोकने के लिए यह नया नियम बनाया गया है. देखा जाए तो ऑटो में अधिक सवारियां बैठाने पर ऑटो चालक का नियंत्रण कम रहता है. ऐसे में हादसे होने की आशंका अधिक बढ़ जाती है. इसी के चलते अब मध्य प्रदेश के ऑटो चालकों को सावधानी बरतने की अपील की गई है. ताकि वह अपने आप को और सवारी दोनों को सुरक्षित रख सके.

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6 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त

अगर ऑटो चालक तेज गति, खतरनाक तरीके और नशे में पाया जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए निरस्त हो जाएगा.

इसके अलावा 1 साल में 2 बार से अधिक लाल बत्ती तोड़ने यानी की लाल बत्ती होने पर वाहन को निकालने पर भी 6 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

इस बात का भी ध्यान रहे कि एक ऑटो का परमिट केवल 5 साल के लिए ही वैध माना जाएगा. 

English Summary: Traffic Rule: Auto driver will be fined heavily for breaking these rules, license can also be canceled
Published on: 13 November 2022, 05:35 PM IST

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