सोमानी क्रॉस X-35 मूली की खेती से विक्की कुमार को मिली नई पहचान, कम समय और लागत में कर रहें है मोटी कमाई! MFOI 2024: ग्लोबल स्टार फार्मर स्पीकर के रूप में शामिल होगें सऊदी अरब के किसान यूसुफ अल मुतलक, ट्रफल्स की खेती से जुड़ा अनुभव करेंगे साझा! Kinnow Farming: किन्नू की खेती ने स्टिनू जैन को बनाया मालामाल, जानें कैसे कमा रहे हैं भारी मुनाफा! केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक घर पर प्याज उगाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ ही दिन में मिलेगी उपज!
Updated on: 29 September, 2020 6:05 PM IST

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (Central Motor Vehicle Rules 1989) में कई बदलाव कर दिए हैं. सरकार द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है, जो देशभर में 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगी. खास बात है कि अब नए नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर लोगों को रोककर गाड़ियों के दस्तावेज़ चेक नहीं कर पाएगी.

दरअसल, केंद्र सरकार का मानना है कि देश में आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग द्वारा बेहतर तरीके से यातायात के नियमों को लागू किया जा सकता है. इस तरह लोगों का समय भी बच पाएगा, तो वहीं जिनके पास वाहन के दस्तावेज़ पूरे नहीं होंगे,  उन्हें ई-चालान मिल जाएगा. यानी अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन किया जाएगा. जिन गाड़ियों के दस्तावेज़ पूरे नहीं होंगे, उनको ई-चालान भेजा जाएगा. 

इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि अब वाहन चालकों की सारी जानकारी पोर्टल में रिकॉर्ड की जाएगी. इस रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. खास बात है कि इस पोर्टल पर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों ही माध्यम से सर्टिफिकेट मिलना और उपलब्ध कराया जा सकता है.  इस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज से जुड़ी कई जानकारियों को तुरंत हासिल किया जा सकता है. इसमें  दस्तावेज की वैलिडिटी, दस्तावेज को कब जारी किया गया, दस्तावेज की जांच किए जाने का समय, दिन की मुहर और अधिकारी की पहचान शामिल हैं.

पढ़िए ये ज़रूरी बातें

नए नियमों के मुताबिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों की जानकारी सही होती है, तो फिर वाहन मालिक से जांच के लिए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी नहीं मांगी जाएगी.

इस पोर्टल में वह केस भी होंगे, जिनमें किसी अपराध के कारण वाहन मालिक के दस्तावेजों को जब्त किया गया है.

वाहन चालकों को अपना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे दस्तावेज डिजिटली तैयार रखने होंगे.

सभी दस्तावेजों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल के जरिए मेंटेन किया जाएगा.

इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कमपाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन और रिवोकेशन, इम्पाउंडिंग, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी किए जाएंगे.

अब गाड़ी चलाते समय वाहन चालक रास्ता देखने के लिए के लिए हाथ में मोबाइल या जीपीएस डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं.

मगर ध्यान रहे कि अभी भी वाहन चलाते समय फोन पर बात करना ट्रैफिक नियमों का  उल्लंघन है. इसके लिए आपका चालान कट सकता है.

English Summary: traffic police will not check beach road vehicles from October 1
Published on: 29 September 2020, 06:08 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now