Diwali Gifts: दिवाली सभी लोगों के लिए बेहद खास होती है. इस त्योहार में लोग ऑफिस से लंबी छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं. सभी को इस दिन अपने घर जाने की बहुत ज्यादा खुशी होती है. दिवाली के मौके पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस व कई तरह के तोहफे देकर उनकी खुशियों को और भी अधिक बड़ा देती है.
लोगों की इन्हीं खुशियों पर ब्रेक लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने एक नया नियम जारी किया है. बताया जा रहा है कि अब से दिवाली पर मिलने वाले तोहफे व बोनस पर भी लोगों को टैक्स चुकाना पड़ सकता है. तो आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं...
कितनी रकम के गिफ्ट पर है छूट (What is the discount on gift amount)
अगर कंपनी अपने कर्मचारियों को 5,000 का बोनस या फिर इतने का गिफ्ट, वाउचर देती है. तो आपको टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर आपको इससे अधिक कीमत का गिफ्ट या फिर बोनस दिया जाता है, तो आपको अपनी कुल आय के अनुसार टैक्स देना होगा.
आयकर विभाग के नियम के अनुसार, अगर आपको अपने किसी दोस्त से गिफ्ट प्राप्त होता है, जोकि आपके परिवार का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको टैक्स का भुगतान करना होगा. विभाग का कहना है कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 56(2) के तहत लोगों को यह टैक्स देना होगा, जिसे वह बच नहीं सकते हैं.
इन गिफ्ट पर लगेगा अधिक टैक्स (These gifts will attract more tax)
अक्सर आप सब लोगों ने देखा होगा कि उपहार के रूप में लोगों को घर, जमीन और मोटर-गाड़ी मिलती है. ऐसी स्थिति में लोग गिफ्ट का बहाना बताकर टैक्स से बच जाते है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि अगर किसी भी तरह के गिफ्ट यानी घर-जमीन आदि की कीमत 50,000 रुपए से अधिक होती है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा.
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इन्हें नहीं देना होगा टैक्स (they will not have to pay tax)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) के मुताबिक, अगर व्यक्ति को अपने किसी भी रिलेशन यानी पति-पत्नी, भाई-बहन, मामा-चाचा या फिर अन्य कोई ब्लड रिलेशन से उपहार प्राप्त होता है, तो ऐसे में उन्होंने किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है.