सोमानी क्रॉस X-35 मूली की खेती से विक्की कुमार को मिली नई पहचान, कम समय और लागत में कर रहें है मोटी कमाई! MFOI 2024: ग्लोबल स्टार फार्मर स्पीकर के रूप में शामिल होगें सऊदी अरब के किसान यूसुफ अल मुतलक, ट्रफल्स की खेती से जुड़ा अनुभव करेंगे साझा! Kinnow Farming: किन्नू की खेती ने स्टिनू जैन को बनाया मालामाल, जानें कैसे कमा रहे हैं भारी मुनाफा! केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक घर पर प्याज उगाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ ही दिन में मिलेगी उपज!
Updated on: 8 October, 2022 2:04 PM IST
These gifts and bonuses received in Diwali will be taxed

Diwali Gifts: दिवाली सभी लोगों के लिए बेहद खास होती है. इस त्योहार में लोग ऑफिस से लंबी छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं. सभी को इस दिन अपने घर जाने की बहुत ज्यादा खुशी होती है. दिवाली के मौके पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस व कई तरह के तोहफे देकर उनकी खुशियों को और भी अधिक बड़ा देती है.

लोगों की इन्हीं खुशियों पर ब्रेक लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने एक नया नियम जारी किया है. बताया जा रहा है कि अब से दिवाली पर मिलने वाले तोहफे व बोनस पर भी लोगों को टैक्स चुकाना पड़ सकता है. तो आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं...

कितनी रकम के गिफ्ट पर है छूट (What is the discount on gift amount)

अगर कंपनी अपने कर्मचारियों को 5,000 का बोनस या फिर इतने का गिफ्ट, वाउचर देती है. तो आपको टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर आपको इससे अधिक कीमत का गिफ्ट या फिर बोनस दिया जाता है, तो आपको अपनी कुल आय के अनुसार टैक्स देना होगा.

आयकर विभाग के नियम के अनुसार, अगर आपको अपने किसी दोस्त से गिफ्ट प्राप्त होता है, जोकि आपके परिवार का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको टैक्स का भुगतान करना होगा. विभाग का कहना है कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 56(2) के तहत लोगों को यह टैक्स देना होगा, जिसे वह बच नहीं सकते हैं.  

इन गिफ्ट पर लगेगा अधिक टैक्स (These gifts will attract more tax)

अक्सर आप सब लोगों ने देखा होगा कि उपहार के रूप में लोगों को घर, जमीन और मोटर-गाड़ी मिलती है. ऐसी स्थिति में लोग गिफ्ट का बहाना बताकर टैक्स से बच जाते है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि अगर किसी भी तरह के गिफ्ट यानी घर-जमीन आदि की कीमत 50,000 रुपए से अधिक होती है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा.

ये भी पढ़ें: Diwali के एक दिन बाद ही लगेगा सूर्य ग्रहण, पढ़िए दिवाली और गोवर्धन पूजा पर इसका प्रभाव

इन्हें नहीं देना होगा टैक्स (they will not have to pay tax)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) के मुताबिक, अगर व्यक्ति को अपने किसी भी रिलेशन यानी पति-पत्नी, भाई-बहन, मामा-चाचा या फिर अन्य कोई ब्लड रिलेशन से उपहार प्राप्त होता है, तो ऐसे में उन्होंने किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है.

English Summary: These gifts and bonuses received in Diwali will be taxed, new rule issued
Published on: 08 October 2022, 02:08 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now