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Updated on: 18 September, 2020 4:47 PM IST

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने BS4 मानक वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण को लेकर अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS4 मानक वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है. मगर BS4 डीजल वाहनों को दी गई यह अनुमति केवल नगर निगमों और दिल्ली पुलिस के लिए है, जिनके द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवा और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान की जा रही हैं.

कोर्ट का आदेश है कि जो BS4 मानक वाले डीजल वाहन 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदे गए हैं, जो  आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है, उन डीजल वाहनों को BS4 मानदंडों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा.

आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal Act) ने विशेष सुरक्षा दल (Special Protection Group) के डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद विशेष सुरक्षा दल (Special Protection Group) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया था.

इस याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ. नरिमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने की है. इस दौरान केंद्र, दिल्ली सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समेत अन्य को नोटिस जारी किए थे. इन सभी को 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए थे. जानकारी के लिए बता दें कि विशेष सुरक्षा दल (Special Protection Group) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal Act) के 9 अक्टूबर  2019 के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.

English Summary: The Supreme Court has allowed registration of BS4 standard diesel vehicles
Published on: 18 September 2020, 04:51 PM IST

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