आप अगर अक्सर लंबी यात्रा अपनी गाड़ी से करते हैं, लेकिन आप टोल टैक्स को बार-बार भरने से परेशान है, तो यह खबर आपके लिए हैं. दरअसल सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब अब से कई यात्रियों को टोल नहीं चुकाना पड़ेगा.
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari On Toll Tax) टोल टैक्स के नियमों से संबंधित जानकारी देते हुए टैक्स की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने टोल के नए नियम में बदलाव इसलिए किया है कि जिस तरह से सड़कों की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, उसे देखते हुए सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए टोल टैक्स में भी बदलाव करने चाहिए. ताकि यात्रियों को सफर के समय टोल चुकाने से राहत मिल सके.
तो आइए जानते हैं कि किन-किन वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स
प्राइवेट वाहनों पर नहीं लगेगा टैक्स
बता दें कि केंद्र सरकार के नए टोल टैक्स नियम मध्य प्रदेश के लोगों को लिए खुशी का माहौल है. दरअसल, मध्य प्रदेश की सड़कों पर प्राइवेट वाहनों के चलने पर किसी भी तरह की कोई टोल नहीं लगेगा. लेकिन ध्यान रहे कि कॉमर्शियल वाहनों के लिए टोल टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है.
मध्य प्रदेश में पहले चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता था, लेकिन सरकार के नए आदेश जारी होने के बाद से राज्य में सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों पर ही टोल टैक्स वसूला जा रहा है.
इन लोगों पर भी नहीं लगेगा टोल टैक्स
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने टोल टैक्स नहीं देने वाले व्यक्तियों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है. बता दें कि इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 ही कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है. सरकार की इस लिस्ट में सरकारी कर्मचारी से लेकर शव लेकर जाने वाले वाहन आदि भी शामिल किए गए हैं.
टोल टैक्स में छूट मिलने वाले व्यक्तियों की लिस्ट
सरकार की इस लिस्ट में संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यावसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक आदि व्यक्तिों को टोल नहीं देना होगा.
इसके अलावा कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे कि- ट्रैक्टर ट्रॉली और साथ ही ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ यात्री वाहनों को टोल टैक्स में छूट दी जाएगी.