जुलाई में कई ऐसे आर्थिक बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी सभी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको इन बदले नियमों की जानकारी नहीं है, तो इसका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ सकता है, इसलिए अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा. एक तरफ नए नियमों से राहत मिली है, तो वहीं कुछ नियमों से आपको आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है, तो आइए आपको इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बताते हैं.
ATM से कैश निकालने पर चार्ज
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से ऐलान किया था कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से कैश निकालने पर चार्ज नहीं लगाया जाएगा. मगर जुलाई से इस नियम में बदलाव कर दिया गया है. अब एटीएम से कैश निकालने पर सभी तरह का ट्रांजेक्शन चार्ज लगाया जाएगा. बता दें कि हर महीने मेट्रो शहर में 8 और गैर मेट्रो शहरों में 10 बार से ज्यादा कैश निकालने पर चार्ज देना होगा. बता दें कि सामान्य तौर पर दूसरे बैंक के एटीएम से एक निश्चित संख्या तक ही कैश निकाला जा सकता हैं. इसके बाद निकासी पर चार्ज लगाया जाता है.
खाते में न्यूनतम बैलेंस होना जरूरी
बचत खाते में जुलाई से न्यूनतम बैलेंस में छूट का नियम खत्म हो गया है. इसके चलते अगर आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो आप पर बैंक द्वारा पेनाल्टी लगाई जा सकती है. बता दें कि मेट्रो सिटी, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में बैंक अपने अनुसार न्यूनतम बैलेंस तय करते हैं.
अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव
अगर आप इस योना का लाभ उठाते हैं, तो आपके लिए जान लेना जरूरी है कि सरकार ने 1 जुलाई से योजना में बदलाव कर दिया है. दरअसल, 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के खातों में से मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो गया है. बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ऑटो डेबिट को 30 जून तक रोकने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद एक बार फिर इस नियम को लागू कर दिया है.
म्यूचुअल फंड की खरीद पर लगेगी स्टांप ड्यूटी
जुलाई से म्यूचुअल फंड खरीदने पर स्टांप ड्यूटी भी देनी होगी. अगर आप सिस्टेमेटिक इंवेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) द्वारा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो आपको स्टांप ड्यूटी देनी होगी. जबकि इसकी निकासी पर निवेशकों को स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होती है. बता दें कि यह नियम स्टांप ड्यूटी डेट और इक्विटी सभी तरह के म्यूचुअल फंड पर लागू होगा. इसका सबसे ज्यादा असर डेट फंड पर देखने को मिलेगा.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सालाना किसानों को 6 हजार रुपए की राशि 3 किस्तों में भेजी जाती है. किसानों को इस योजना की 5 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 30 जून तक पंजीकरण करा सकते थे. जिन किसानों ने 30 जून तक ओवदन कर दिया था, अगर उनका आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो जुलाई में 2 हजार रुपए की राशि खाते में बेज दी जाएगी. इसके अलावा अगस्त में भी 2 हजार रुपए की किस्त भेजी जाएगी.