Tax Saving Plan: अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है, ऐसे में यदि आपने फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई टैक्स सेविंग तरीका नहीं चुना है, तो आपकी सैलरी में कटौती हो सकती है. मार्च माह के समाप्त होने में अभी दिन बाकी है, यदि आप अभी से निवेश करते हैं, तो अपनी सैलरी को टैक्स कटौती से बचा सकते हैं.
कृषि जागरण के इस आर्टिकल में आज हम आपको 10 ऐसे तरीको के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप टैक्स की सेविंग कर सकते हैं और अपनी पूरी सैलरी को घर ले जा सकते हैं.
1. हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance)
आपको बता दें, कर्मचारियों को आवास खर्च को कम करने के लिए (HRA) हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है. इसमें पूरी तरह से कर्मचारियों को टैक्स से छूट दी जाती है. एचआरए में आपका किराया कवर किया जाता है. यदि आपकी सैलरी में एचआरए जुड़ा होता है, तो इसका प्रूफ दिखा कर आप इनकम टैक्स से Tax में छूट प्राप्त कर सकते हैं.
2. लीव ट्रेवेल अलाउंस (Leave Travel Allowance)
कर्मचारियों को लीव ट्रेवेल अलाउंस दिया जाता है, ये कंपनी द्वारा एम्प्लॉई को ट्रेवेल कॉस्ट कम करने के लिए दिया जाता है. इस जर्नी में कर्मचारी की फैमिली को भी शामिल किया जाता है. इसे क्लेम को प्राप्त करने के लिए आपको जर्नी से जुड़े सभी दस्तावेजें को प्रोवाइड करवाना होता है. बता दें, यह छूट 4 साल के दौरान की गई 2 यात्राओं के लिए ही होगी, साथ ही कम से कम दूरी के लिए दी जाती है.
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3. फूड कूपन (Food Coupon)
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्मचारी को फूड वाउचर के तहत 26,400 रुपये तक सालाना टैक्स में छूट दी जाती है. एम्प्लॉई फूड वाउचर के माध्यम से अपने बिल की पेशकश करते हैं. जिससे वह हर दिन के हिसाब से यानी दिन के 50 रुपये फूड पर सालाना 26,400 रुपये की टैक्स कटौती का दावा भी कर सकते हैं.
4. कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund)
कर्मचारी भविष्य निधि के तहत एम्प्लॉई का योगदान टैक्स छूट के तहत आता है. इस पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स छूट में रखा जाता है. एक कर्मचारी के तौर पर आप 80C के तहत सालाना डेढ लाख रुपये के टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं.
5. मोबाइल बिल रिम्बर्समेंट (Mobile Bill Reimbursement)
यदि को कर्मचारी काम से जुड़े कॉल और इंटरनेट के इस्तेमाल पर मोबाइल बिल रिम्बर्समेंट करवाते हैं, तो वह टैक्स छूट के तहत आती है.
6. ईंधन रिम्बर्समेंट (Fuel Reimbursement)
आपको बता दें, कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉई के पेट्रोल या डीजल खर्च को कवर करने के लिए रिम्बर्समेंट की फैसेलिटी देती है, जिसके तहत कर्मचारी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.
7. गिफ्ट वाउचर (Gift Voucher)
कर्मचारी के तरफ से दिए गए गिफ्ट भी टैक्स छूट के तहत आते हैं. लेकिन बता दें, उनका कुल मूल्य सालाना 5000 रुपये से कम होना चाहिए.
8. बुक एंड मैगजीन (Book and Magazine)
आप अपने क्षेत्र से जुड़े अखबार, बुक या फिर मैगजीन खरीदने पर भी टैक्स में छूट का दावा किया जा सकता है. बता दें, इसका लाभ उठाने के लिए आपको इनमें हुए खर्च का प्रूफ देना होता है.
9. यूनिफॉर्म अलाउंस (Uniform allowance)
कर्मचारी की तरफ से खरीद कर पहनी गई वर्दी की लागत या उसके रखरखाव को कवर करने के लिए भत्ता दिया जाता है. इसके तहत भी कर्मचारी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.
10. एजुकेशन अलाउंस (Education Allowance)
एक कर्मचारी के तौर पर आप अपने बच्चों की पढ़ाई खर्च को कवर करने के लिए एजुकेशन अलाउंस का फायदा भी उठा सकते हैं. इसके तहत बच्चे की शिक्षा के खर्च के लिए प्रति बच्चे पर 100 रुपये प्रति माह की कटौती की अनुमति दी जाती है. इसे पूरी तरह से टैक्स छूट के तहत रखा गया है.