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Updated on: 8 July, 2020 4:19 PM IST

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑटोमोबाइल डीलरों (Automobile dealers) को एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों तक बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. कोर्ट के इस आदेश से ऑटोमोबाइल डीलरों को एक बड़ा झटका लगा है.  बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीठ द्वारा बीएस4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण में छूट से संबंधित एक मामले की सुनवाई की जा रही है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 15 जून को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और ऑटोमोबाइल एसोसिएशनों को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीलरों ने बीएस4 (BS4) वाहनों की बिक्री और पंजीकरण को लेकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है.

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पूरा मामला यह है कि कोर्ट द्वारा 1.05 लाख बीएस4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब तक लगभग 2.55 लाख वाहन की बिक्री की जा चुकी है. इस तरह बीएस4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए दी गई छूट पर आदेश से पहले ही ऑटोमोबाइल डीलरों ने उल्लंघन किया है.

जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने 27 मार्च को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत दी गई थी. इसमें देशभर में लॉकडाउन के पहले चरण के बाद 10 दिनों के लिए बीएस4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई. इसको लेकर ही कीर्ट ने फाडा द्वारा वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की  सारी जानकारी मांगी थी. इसके साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आदेश दिया गया था कि वह कार्ट को 27 मार्च के बाद बेचे गए और पंजीकृत किए गए बीएस4 वाहनों का ब्यौरा दे. बता दें कि भारत ने 1 अप्रैल से दुनिया के सबसे स्वच्छ ईंधन उत्सर्जन मानकों को लागू करने का फैसला किया है.

English Summary: Supreme Court changes order related to sale of BS4 vehicles
Published on: 08 July 2020, 04:22 PM IST

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