अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी. इसी बीच "अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने स्थापना के साढ़े छह साल से अधिक की यात्रा पूरी कर ली है. इसमें करीब 3.68 करोड़ वृद्धा नागरिकों का नामांकन हो चुका है.
वित्त मंत्रालय की मानें, तो वित्तीय वर्ष में अब तक 65 लाख से अधिक ग्राहकों ने अटल पेंशन योजना में नामांकन किया है. इस योजना के तहत पिछले साढ़े छह वर्षों में कुल नामांकन 3.68 करोड़ हो गया है.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वित्तीय वर्ष में भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, क्योंकि 65 लाख से अधिक ग्राहक नामांकित हैं. जो कि योजना के शुरू होने के बाद से इसी अवधि के दौरान अब तक का सबसे अधिक नामांकन.
वहीँ पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा कि "इस चालू वित्त वर्ष के दौरान एक करोड़ नामांकन प्राप्त करने के अलावा आगे जाकर हमारे पास देश में पेंशन संतृप्ति प्राप्त करने का कार्य है. हम इसके लिए लगातार सक्रिय पहल करेंगे.
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अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को जीवनभर के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है. अंत में ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण पेंशन राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाता है.