पोस्ट ऑफिस (Post Office) के ग्राहकों के लिए एक अहम खबर है. दरअसल, लोग छोटी बचत के लिए डाकघर में निवेश करते हैं. अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, एनएसई और एफडी जैसी किसी स्कीम में निवेश किया है, तो यह खबर आपके काम आई है.
बता दें कि पोस्ट ऑफिस एक अप्रैल से इन सभी योजनाओं पर ब्याज के नियम में बदलाव (Change In Interest Rate ) करने जा रहा है. यदि आप डाकघर के नए नियमों के अनुसार निवेश नहीं करते हैं, तो आपको मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा. आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2022 से डाकघर के लिए बदल रहे इस नियम के बारे में.
इन कारणों से नहीं मिलेगा ब्याज का लाभ (Due To These Reasons, The Benefit Of Interest Will Not Be Available)
जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट एमआईएस, एससीएसएस और टीडी से लिंक नहीं कराया है, उन्हें डाकघर द्वारा निवेश की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा. बल्कि यह ब्याज डाकघर की ओर से कोषागार खाते में जमा कराया जाएगा.
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अकाउंट लिंक प्रक्रिया (Account Link Process)
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खाताधारक को फॉर्म SB-83 जमा करना होगा.
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इसके साथ ही एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खाते को डाकघर के अपने बचत खाते से जोड़ना होगा.
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वहीं, लिंक प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमआईएस, एससीएसएस, टीडी अकाउंट की पासबुक और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की पासबुक का सत्यापन करना होगा.
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रद्द किए गए चेक या बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की एक फोटोकॉपी ईसीएस -1 फॉर्म के साथ जमा करनी होगी.
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आपको उस खाते की एक कॉपी भी देनी होगी, जिसमें आप ब्याज जमा करना चाहते हैं.