प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हमारे देश के किसानों के हित के लिए ये काफी लाजवाब योजना है. इस योजना को आरंभ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था. इसका मुख्य मकसद किसानों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने और वृद्धावस्था में उन्हें आजीविका के साधन मुहैया करवाना है. ऐसे में आइए हम आपको बताते है इस योजना के लिए देश के कौन से किसान योग्य है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए उनके पास कौन से डॉक्यमेंट होना अनिवार्य है -
भारतीय नागरिकता होनी जरूरी
इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते है जो भारत के नागरिक हैं और भारत में ही रहकर खेती कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ही इस योजना द्वारा पेंशन का फायदा मिल पाएगा.
आयु सीमा
इस योजना लाभ उठाने के लिए केवल वही किसान आवेदन कर सकते है. जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है. इसके अलावा अगर कोई किसान आवेदन करता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा.
पेंशन प्राप्त करने हेतु कितनी उम्र होनी चाहिए
इस योजना में किसानों की 60 साल की उम्र पार होने के बाद 3,000 रूपये की मासिक पेंशन दी जाएगी.
मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार ‘पीएम किसान पेंशन योजना’ और ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ अब ये दोनों योजनाएं एक साथ काम करेंगी और इन दोनों के बीच पूर्ण तालमेल होगा. अगर अप एक किसान है और उक्त पैमाने पर खरे उतरते है तो आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रेजिस्ट्रेशन करवा सकते है और इस पेंशन योजना का लाभ सीधे उठा सकते है. इसके लिए आपको अलग से रेजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा. इसके साथ ही इस योजन द्वारा किसान अपना मासिक प्रीमियम भी भर सकते है.
इसके अलावा किसान दूसरी तरह भी अपना मासिक प्रीमियम ( Monthly Premium) का भुगतान कर सकते है. उसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर( Common Service Centre) द्वारा किसान योजना में रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा. उसके बाद से आप अपना आसानी से मासिक प्रीमियम भर सकते है.