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Updated on: 9 September, 2020 12:24 PM IST

पैन कार्ड (Permanent Account Number Card) एक यूनिक नंबर (Unique Number) होता है. इसलिए दो लोग या फिर दो कंपनियों के पैन नंबर (PAN Number) एक समान नहीं हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड (PAN Card) हैं तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी (Strict Action) कार्रवाई की जाएगी. और उस पर इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) 1961 के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) भी लग सकता है.

क्योंकि, कई लोग पुराना पैन कार्ड खो जाने के बाद नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हो जाते हैं. अगर आपके पास भी गलती से दो पैन कार्ड हैं तो आप एक पैन कार्ड को तुरंत सरेंडर (Surrender) करवा दें. तो आज हम अपने इस लेख में आपको बताएंगे कि कैसे आप पैन को सरेंडर कर सकते हैं. क्योंकि किसी भी तरह कानूनी कार्यवाही में फंसने से अच्छा है कि जल्दी इस समस्या से निजात पाई जाए.

आप एनएसडीएल (National Securities Depository Limited जिसे NSDL भी कहा जाता है) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको Request For New PAN Card Or And Changes Or Correction in PAN Data पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक फॉर्म आएगा, जिससे आपको भरकर जमा करना है.

फॉर्म में जो पैन कार्ड रखना चाहते हैं, उसको टॉप पर मेंशन (Mention) करें, बाकी बचे पैन की जानकारी फॉर्म में आइटम नंबर 11 में भर दें. ध्यान दें कि जिस पैन कार्ड को कैंसल करना है, उस पैन कार्ड की फोटो कॉपी (Photocopy) भी फॉर्म के साथ जमा करनी होगी.

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English Summary: Pan card update: PAN card holders may have to pay a fine of Rs 10,000, read full news
Published on: 09 September 2020, 12:28 PM IST

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