करदाताओं के लिए खुशखबरी है. करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन और आधार कार्ड को जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है. पहले इसकी तारीख 31 मार्च 2023 रखी गई थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी तारीख बढ़ाते हुए कहा है कि इससे व्यक्ति अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी प्रतिक्रिया का सामना किए सूचित कर सकते हैं.
सरकार ने करदाताओं को एक बार फिर से राहत देते हुए पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है. पहले पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 30 जून 2023 तक आधार पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं. अगर आप डेडलाइन तक ये काम पूरा नहीं करते हैं तो सभी अनलिंक पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. बताया जा रहा है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक लोगों ने अपन पैन को आधार से जोड़ा दिया है.
बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के मुताबिक, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और कार्ड रखने के लिए पात्र है और उसके पास पैन कार्ड भी है, उसे 30 जून, 2023 तक इन दोनों कार्डों को लिंक करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उसका पैन कार्ड निष्क्रिय माना जायेगा.
आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं करवाने पर क्या होगा?
1 जुलाई, 2023, जो करदाता पैन को अपने आधार को लिंक रहने में विफल रहते हैं तो उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे और पैन के निष्क्रिय रहने के दौरान परिणाम निम्नानुसार होंगे:
ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा;
ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है; और
टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है.
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कैसे करें आधार से पैन लिंक?
अगर आपने भी अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी से आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर जाकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके साथ ही इसी लिंक से करदाता अपने पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच भी कर सकते हैं.