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Updated on: 4 October, 2020 9:18 AM IST

रिजर्व बैंक ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड को लेकर नया नियम लागू किया है. यह फैसला बढ़ते बैंकिंग फ्रॉड की वजह से लिया गया है. वहीं बैंक जो नए डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे उसमें लिमिटेड सुविधा हो सकती है. नए नियमों के मुताबिक नए जारी किए जाने वाले कार्ड्स पर केवल एटीएम(ATM ) के जरिये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और पीओएस (POS) ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी. 

बंद होगी डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा 

आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि जिन पुराने डेबिट और क्रेडिट कार्ड में अभी तक डोमेस्टिक या इंटरनेशनल डिजिटल ट्रांसजैक्शन नहीं हुआ है उन कार्ड्स की डिजिटल ट्रांजैक्शन सुविधा अविलंब बंद कर दी जाए. वहीं यदि ग्राहक को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी चाहता है तो वह अपने बैंक में संपर्क कर सकता है. 

डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी

आरबीआई ने 1 अक्टूबर के बाद जारी किए जाने वाले एटीएम और क्रेडिट कार्ड पर केवल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी होगी. यह फैसिलिटी री-इश्यू होने वाले कार्ड्स पर भी होगी.

अन्य सुविधा के लिए बैंक से संपर्क करें

वहीं यदि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या इंटरनैशनल ट्रांजैक्शन और कांटेक्टलेस ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको सम्बंधित बैंक से संपर्क करना पड़ेगा. उक्त नियम डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों पर लागू होगा. गौरतलब है कि वर्तमान में कई बैंक अपने सभी तरह के कार्ड्स पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सुविधा डिफाल्ट देते हैं. 

डी-ऐक्टिवेट की सुविधा 

आरबीआई ने सम्बंधित बैंक को सुविधा दी है कि यदि है कि यदि जारी किया गया कार्ड रिस्की है तो उसे डी-एक्टिव कर सकता है और ग्राहक को नया कार्ड जारी कर दें. वहीं यदि कार्ड धारक ने अपने कार्ड से अब तक कॉन्टैक्टलेस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो वह इस फैसिलिटी को डिसेबल कर सकता है. 

स्विच ऑन-ऑफ की फैसिलिटी 

वहीं ग्राहक अब अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा को स्विच ऑन-ऑफ करवा सकता है. वहीं ग्राहक एटीएम, पीओएस मशीन या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने और ऑनलाइन खरीदारी की लिमिट तय करानी होगी.

English Summary: online transactions facility on your debit and credit card could be disabled know why
Published on: 04 October 2020, 09:20 AM IST

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