देश के किसानों को बढ़ती तकनीक का लाभ आसानी से किस तरह से मिल सके इसको लेकर राज्य सरकारें निरंतर काम कर रही हैं. वहीं विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार किसानों की मदद कर रही है.
सरकार इस बात का भी पूरा धयान रखती है कि छोटे से छोटे किसानों को सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके. केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने राज्यों के किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए योजनाएं बनाती रहती हैं. इसी क्रम में बिहार सरकार ने राज्यों के किसानों के लिए Bihar Krishi yantra subsidy yojana 2021 की शुरुआत की है.
आपको बता दें इस योजना के तहत सरकार किसानों को कृषि से जुड़े यंत्र खरीदने पर सब्सिडी देने जा रही है. आमतौर पर ज़रूरी कृषि यंत्र न होने की वजह से किसानों को या तो अधिक दामों में बाजारों से उठाना पड़ता है, या फिर बिना उसके ही खेती करनी पड़ती है. दोनों ही स्थितियों में किसानों को नुक्सान उठाना पड़ता है.
इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को कम रुपए में कृषि से जुड़े हुए यंत्र को खरीदने के लिए बढ़ावा देना हैं. इतना ही नहीं सरकार यंत्र ख़रीदे जाने पर किसानों को सब्सिडी भी दे रही है, ताकि किसान कृषि से जुड़े यंत्र को आसानी से खरीद अपनी उपज और मुनाफा दोनों बढ़ा सकें.
बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने राज्य में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य शुरू किया है, ताकि किसान खेती बाड़ी करने के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक कृषि यंत्रों को खरीद सकें. यहां पर सरकार सब्सिडी के तौर पर 40% से लेकर 70% तक अनुदान कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए देगी.
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कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
आवेदक किसान बिहार का मूल निवासी होना चाहिए. इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, किसान सिर्फ एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, Bihar krishi yantra subsidy yojana का लाभ उठाने के लिए आपके पास खेती करने योग्य ज़मीन होना अनिवार्य है.
उसी आधार पर आपको सब्सिडी दिया जाएगा. इन तमाम नियमों को लागू करते हुए सरकार ने यह प्रयास किया है कि इसमें किसी तरह की कोई धांधली ना हो पाए.