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Updated on: 25 July, 2020 6:00 PM IST

केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रोड सेफ्टी (Road Safety) के नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं, तो वहीं कई नए नियम लागू भी किए हैं. हाल ही में मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन बाइक सवारी करने वालों के लिए (New Guidelines for two wheeler) बनाई गई है, तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से...

इस नई गाइडलाइन के अनुसार, अब बाइक के दोनों तरफ ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड (Hand Hold) होंगे. इसे लगाने के पीछे मुख्य मकसद पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सेफ्टी रखना है. इसके अलावा बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया है. इससे बाइक के पिछले टायर के लेफ्ट हिस्से का न्यूनतम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर रहेगा ताकि पीछे बैठे व्यक्ति के कपड़े पहिए में न फंसे और वे सुरक्षित तरीके से बैठ सके.

इसके साथ ही अब बाइक में हल्का कंटेनर (Container) लगाने के लिए भी मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की हैं. इस कंटेनर को अगर पिछली सवारी की सीट पर लगाते हैं तो बाइक पर सिर्फ ड्राइवर को ही बैठने की मंजूरी होगी. फिर दूसरा व्यक्ति बाइक पर नहीं बैठ सकेगा. सरकार समय के साथ -साथ इन नियमों में बदलाव करती रहेगी. इस कंटेनर कि...

  • लंबाई - 550mm

  • चौड़ाई - 510mm

  • ऊंचाई - 500mm

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टायर की न्यू गाइडलाइन

  • मंत्रालय ने टायर को लेकर भी एक नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (Tyre Pressure Monitoring System) का सुझाव दिया है.

  • इस मॉनिटरिंग सिस्टम में लगे सेंसर (Sensor) की मदद से वाहन ड्राइवर को पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है.

  • इसके अलावा मंत्रालय द्वारा टायर मरम्मत किट (Tyre Repaire Kit) की भी अनुशंसा की है. इसके लागू होने के बाद वाहन चालकों को एक्स्ट्रा टायर (Extra Tyre) रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

English Summary: New Rules for Two Wheelers: The bike driver is going to change the way of sitting on a two-wheeler, the ministry has released a guideline
Published on: 25 July 2020, 06:12 PM IST

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