लॉकडाउन के बीच कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. दरअसल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन की स्थिति में किसान बैंक नहीं जा सकते हैं. ऐसे में किसानों को राहत दी गई है कि इस साल किसान लोन का रीपेमेंट 31 मई 2020 तक कर सकेंगे, तब भी उन्हें 4 प्रतिशत वाली योजना का लाभ मिलता रहेगा. बता दें कि लोन जल्दी चुकाने वाले किसानों को 3 लाख रुपए का लोन 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है. किसानों को लोन 31 मार्च तक जमा करना था, लेकिन अब अगर किसान दो महीने देर से भी लोन रीपेमेंट करेंगे, तो उन पर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी. इतना ही नहीं, किसानों को योजना का लाभ भी पहले की तरह ही मिलेगा.
वित्त मंत्रालय ने कुछ मंत्रालयों को मंजूरी दे दी है कि वह जरूरी सामान खरीद सकते हैं. कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए अब हेल्थ, फार्मा, कंज्यूमर अफेयर्स, सिविल एविएशन, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को छूट मिल गई है. बता दें कि इस वक्त कोरोना वायरस से देश को बचाने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है. इसके बीच कुछ नियम आड़े आ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने थोड़ी राहत दे दी है, जिससे किसानों का आपदा प्रबंधन का काम आसान हो गया है.
सरकार का कहना है कि अगर कोई बहुत जरूरी चीज एक ही वेंडर/सप्लायर के पास है, तो उसको अप्रूवल के बाद ले सकते हैं. अगर कोई चीज सरकारी खरीद प्लेटफॉर्म GEM पर उपलब्ध है, फिर भी नहीं मिल पा रही है, तो उसको बाहर से खरीद सकते हैं.
आरबीआई (RBI) ने सरकारी प्रतिभूति (Govt Securities) में एक अहम कदम उठाया है. दरअसल, आरबीआई ने नॉन रेसिडेंट लोगों के निवेश को भी अनुमति दे दी है. यानी 5, 10, 30 साल तक की सिक्योरिटीज के एवज में सरकार के पास अच्छा फंड आ सकता है. इस फंड को सरकार जनता पर खर्च कर सकती है.
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