देशभर में रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों ने गेहूं की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं. बिहार सरकार ने इस बार किसानों के हित में गेहूं के समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि का निर्णय लिया है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 150 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है, जो कि 2025-26 के सीजन में लागू होगा. इस नई दर से किसानों को उनकी मेहनत का और भी बेहतर लाभ मिलेगा, जिससे वे अधिक उत्साह के साथ गेहूं की खेती कर सकेंगे. इससे बिहार में खेती की लागत और लाभ के बीच बेहतर संतुलन बनेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.
इस नए रेट पर होगी खरीद
बिहार सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद अब प्रदेश के किसान गेहूं 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच पाएंगे. बता दें, सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा. इसके अलावा, राज्य सरकार ने किसानों से बढ़े हुए समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए किसानों से ज्यादा से ज्यादा गेहूं की बुवाई करने की अपील की है. आपको बताते चलें कि, किसानों को गेहूं सरकारी केंद्रो पर बचेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
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50% से भी अधिक क्षेत्र में गेहूं की खेती
आपको बता दें, राज्य में रबी फसलों के लिए लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 26 लाख हेक्टेयर के आस-पास सिर्फ गेहूं की बुवाई की जाती है. इसके हिसाब से 50 फीसद से भी अधिक हिस्सें में किसान गेहूं की खेती करते हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में बिहार के किसानों को समर्थन मूल्य योजना लाभ मिलने वाला है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा.
48 घंटों के भीतर मिलेगा पैसा
बिहार के कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर ही किसान अपने नजदीकी सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेच सकते हैं. इसके 48 घंटों के अंदर बैंक खाते में पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि FCI सभी राजस्व जिलों में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र, बिहार सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, व्यापार मंडल हर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गेहूं खरीद केंद्र बनाए जाएगें.
रजिस्ट्रेशन के बाद यहां होगा आवेदन
बिहार के किसानों के लिए गेहूं बेचने का पूरा काम ऑनलाइन कर दिया गया है. खेत के मालिक या बटाईदार किसान डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद धान या गेहूं बेच सकते हैं. रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसान को एक नंबर मिलता है, जिससे सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा. वहीं अगर किसी किसान का पहले से ही कृषि विबाग के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है. ऐसे में किसानों को पहले से मिले नंबर के माध्यम से ही सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना है.
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजें
बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और जमीन का विवरण होना अनिवार्य है. इनके बिना किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं होग और वह सरकारी एमएसपी रेट पर गेहूं नहीं बेच पाएगें.