रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने हाल ही में 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की है. ऐसे में आम जनता को 30 सितंबर तक अपने पास मौजूद नोटों को जमा करने या बदलने का समय दिया गया है. वहीं, दूसरी ओर नोटों के बदलाव की प्रक्रिया के बीच कुछ असामाजिक तत्व इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के आगरा में एक व्यक्ति को 2,000 रुपये के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बैंक में वह नोट जमा करने का प्रयास कर रहा था.
मैनेजर की शिकायत पर पकड़ा गया आरोपी
खबरों के मुताबिक, आरोपी ने मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा में 2.85 करोड़ रुपये जमा किए. इनमें से 2000 रुपए के 13 नोट जाली निकले. इस मामले में बैंक अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने पहले भी शाखा में 2000 रुपये के कुछ नोट जमा कराए थे. जिसमें से तीन नोट नकली थे. अब बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
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नकली नोट को लेकर नियम
बैंक के नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति शाखा में पैसा जमा करने जाए और तब उसके पास से नकली नोट मिले तो उसे सबसे पहले जब्त कर लिया जाता है. इसके बाद, उस नोट पर फेक करेंसी की मुहर लगा दी जाती है. उस नकली नोट के बदले कोई दूसरी नोट नहीं दी जाती है. अगर व्यक्ति के पास पांच से अधिक नकली नोट मिलते हैं तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है. जिसके तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाती है.
नोट जमा करने की अधिकतम सीमा
इस वक्त आरबीआई ने अधिकतम 20,000 रुपये की सीमा भी रखी है. जिसे एक बार में जमा किया जा सकता है. शुरुआत में एसबीआई सहित बैंकों ने कहा था कि ग्राहकों को 2,000 रुपये के नोट जमा करने के लिए आईडी प्रूफ पेश करना होगा, लेकिन आलोचना के बाद इसे वापस ले लिया गया. वहीं, अगर आप 50000 रुपये जमा कराने जाते हैं तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी.