अगर आपने भी अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो जल्द ही सरकार की डेडलाइन से पहले आप इसे भर दें. वरना कहीं आपको भारी जुर्माना न चुकाना पड़े. तो आइए इस साल 2022 के इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की डेडलाइन व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फाइल दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 तक है. इस दौरान आप सरलता से अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं.
नए साल से जुर्माना होगा डबल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर 2022 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाया तो आपको अगले साल की पहली तारिख से ही डबल जुर्माना का भुगतान करना पड़ेगा.
बता दें कि अभी फिलहाल के लिए इनकम टैक्स में देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा और फिर वहीं 31 दिसंबर के बाद से जुर्माने की यह राशि डबल कर दी जाएगी. यानी कि आपको साल 2023 की पहली तारिख से ही आईटीआर फाइल करने पर 10,000 रुपए लेट फीस देनी होगी.
इन लोगों को देना होगा 1000 रुपए तक जुर्माना
जिन भी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए तक है या फिर इससे भी कम है, तो उन लोगों को आईटी एक्ट (IT Act) के तहत 1000 रुपए तक का लेट फीस भुगतान करना होगा और इसके अलावा आपको विभाग को टैक्स पर लगाया गया ब्याज भी चुकाना पड़ता है. बता दें कि नियम के मुताबिक, टैक्स की राशि पर लगभग 1 प्रतिशत तक ही ब्याज होता है और यह ब्याज हर महीने के हिसाब से ग्राहक पर लगाया जाता है.
जानें क्या होगा जब जानबूझ कर नहीं किया आईटीआर जमा
अगर आप जानबूझकर आईटीआर जमा नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में आपकी इनकम पर लगभग 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भी हो सकती है.
बता दें कि अगर आपकी टैक्स चोरी की राशि 25 लाख रुपए से कम है, तो आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल होगी. अगर आपका बर्ताव अच्छा रहा तो आपकी सजा कम भी की जा सकती है.