Titar Farming: किसानों के लिए है बेहद फायदेमंद तीतर पालन, कम लागत में होगी मोटी कमाई ग्रीष्मकालीन फसलों का रकबा बढ़ा, 7.5% अधिक हुई बुवाई, बंपर उत्पादन होने का अनुमान Rural Business Idea: गांव में रहकर शुरू करें कम बजट के व्यवसाय, होगी हर महीने लाखों की कमाई आम को लग गई है लू, तो अपनाएं ये उपाय, मिलेंगे बढ़िया ताजा आम एक घंटे में 5 एकड़ खेत की सिंचाई करेगी यह मशीन, समय और लागत दोनों की होगी बचत Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Goat Farming: बकरी की टॉप 5 उन्नत नस्लें, जिनके पालन से होगा बंपर मुनाफा! Mushroom Farming: मशरूम की खेती में इन बातों का रखें ध्यान, 20 गुना तक बढ़ जाएगा प्रॉफिट! Guar Varieties: किसानों की पहली पसंद बनीं ग्वार की ये 3 किस्में, उपज जानकर आप हो जाएंगे हैरान!
Updated on: 14 April, 2021 6:28 PM IST
Corona virus

कोरोना की एंट्री से लेकर अब तक अगर किसी चीज की भारी डिमांड रही है तो वो मास्क है. इस दौरान वायरस से बचाव करने के लिए लोगों से मुंह पर मास्क लगाने की अपील की जा रही है. इतना ही नहीं, मास्क न लगाने पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. विभिन्न राज्य सरकारों ने मास्क नहीं पहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना मास्क के कोरोना को पनाह देने काम कर रहे हैं. हालांकि, ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए सरकार जुर्माने का प्रावधान भी कर चुकी है. मास्क न लगाने पर लोगों से जुर्मान वसूला जा रहा है, मगर अब इलाहबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी इस मामले को लेकर की है, वो इस समय खासा सुर्खियों में है.

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अब अगर किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया, तो उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर उस पुलिसकर्मी के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, जिसे इसका प्रभार सौंपा गया है. गौरतलब है कि वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट की टिप्पणी खास अहम मानी जा रही है.

..और कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

इसके साथ ही कोर्ट ने कोरोना के कहर पर ब्रेक लगाने के लिए बहुत कुछ कहा है. कोर्ट ने कहा कि शादी सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर 50 से अधिक लोगों के  सामिल होने पर मनाही है. लोग इस बात का ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां न उड़ाएं. सरकार उन सभी लोगों को ट्रेस करना शुरू कर चुकी है, जिनमे कोरोना के लक्षण सामने आ रहे हैं. वहीं, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कोरोना के लक्षण है, तो आप फौरन डॉक्टर से जांच कराएं.

नाइट कर्फ्यू व लॉकडाउन छोटे कदम हैं

हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकाउन छोटे कदम हैं. हम ऐसे कदम उठाकर चैन से नहीं बैठ सकते हैं. ऐसे कदम हमारे कुछ बड़े कदमों का एकमात्र हिस्सा है. जब तक लोग कोरोना के नियमों के प्रति संजीदा नहीं होंगे तब तक अपने चरम पर पहुंचता कोरोना का कहर नहीं थम सकता है.

हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है

हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कर दिया है कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं. हम नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन लगें. अगर सभी लोग  कोरोना के खिलाफ जारी किए गए नियमों का सख्ती से पालन करें, तो हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

English Summary: if you will not wear the mask all police men will face the lagal action
Published on: 14 April 2021, 06:36 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now