कोरोना की एंट्री से लेकर अब तक अगर किसी चीज की भारी डिमांड रही है तो वो मास्क है. इस दौरान वायरस से बचाव करने के लिए लोगों से मुंह पर मास्क लगाने की अपील की जा रही है. इतना ही नहीं, मास्क न लगाने पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. विभिन्न राज्य सरकारों ने मास्क नहीं पहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना मास्क के कोरोना को पनाह देने काम कर रहे हैं. हालांकि, ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए सरकार जुर्माने का प्रावधान भी कर चुकी है. मास्क न लगाने पर लोगों से जुर्मान वसूला जा रहा है, मगर अब इलाहबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी इस मामले को लेकर की है, वो इस समय खासा सुर्खियों में है.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अब अगर किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया, तो उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर उस पुलिसकर्मी के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, जिसे इसका प्रभार सौंपा गया है. गौरतलब है कि वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट की टिप्पणी खास अहम मानी जा रही है.
..और कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
इसके साथ ही कोर्ट ने कोरोना के कहर पर ब्रेक लगाने के लिए बहुत कुछ कहा है. कोर्ट ने कहा कि शादी सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर 50 से अधिक लोगों के सामिल होने पर मनाही है. लोग इस बात का ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां न उड़ाएं. सरकार उन सभी लोगों को ट्रेस करना शुरू कर चुकी है, जिनमे कोरोना के लक्षण सामने आ रहे हैं. वहीं, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कोरोना के लक्षण है, तो आप फौरन डॉक्टर से जांच कराएं.
नाइट कर्फ्यू व लॉकडाउन छोटे कदम हैं
हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकाउन छोटे कदम हैं. हम ऐसे कदम उठाकर चैन से नहीं बैठ सकते हैं. ऐसे कदम हमारे कुछ बड़े कदमों का एकमात्र हिस्सा है. जब तक लोग कोरोना के नियमों के प्रति संजीदा नहीं होंगे तब तक अपने चरम पर पहुंचता कोरोना का कहर नहीं थम सकता है.
हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है
हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कर दिया है कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं. हम नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन लगें. अगर सभी लोग कोरोना के खिलाफ जारी किए गए नियमों का सख्ती से पालन करें, तो हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.