पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कराने की आखिरी तारीख़ नज़दीक आ रही है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराने की तारीख़ को बढ़ाया भी दिया है, लेकिन अब भी ऐसे करोड़ों लोग हैं, जो पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवा रहे हैं. इस सूची में जो लोग शामिल हैं, उन्हें एक बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है. सभी जानते हैं कि पैन कार्ड का यूनिक नंबर होता है, जो दो लोग या दो कंपनियों का एक समान नहीं हो सकता है, लेकिन एक ही शख्स या कंपनी के दो पैन कार्ड नहीं हो सकते हैं. अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
दो पैन कार्ड होने पर भारी जुर्माना
अगर किसी शख्स या कंपनी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
एक से ज्यादा पैन कार्ड होने पर क्या करें
कई लोग अपने कामों के लिए अलग-अलग पैन कार्ड बनवा लेते हैं, तो वहीं कई लोग पुराना पैन कार्ड खो जाने के बाद नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हो जाते हैं. कुछ लोगों को पता है कि पैन कार्ड एक से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि अगर उनके पास अतिरिक्त पैन कार्ड है, तो उन्हें कैसे सरेंडर करना चाहिए. ऐसे में अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, तो उन्हें सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से अप्लाई करना होगा.
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आप एनएसडीएल (National Securities Depository Limited) की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको Request For New PAN Card Or And Changes Or Correction in PAN Data पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक फॉर्म आएगा, जिससे आपको भरकर जमा करना है.
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फॉर्म में जो पैन कार्ड रखना चाहते हैं, उसको टॉप पर मेंशन करें, बाकी बचे पैन की जानकारी फॉर्म में आइटम नंबर 11 में भर दें. ध्यान दें कि जिस पैन कार्ड को कैंसल करना है, उस पैन कार्ड की फोटो कॉपी भी फॉर्म के साथ जमा करनी होगी.
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