ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) एक तरह का सरकारी दस्तावेज है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग (Ministry of Road Transport and Highways) मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) इस बात का सबूत होता है कि आप गाड़ी चलाने के योग्य हैं. यानि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का होना जरूरी है
बता दें कि यूआईडीएआई (UIDAI) ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को एक जरूरी फैसला लिया है. इसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी हो गया है. इस तरह अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर गाड़ी चोरी हो ज़ाती है, तो ऐसे में सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी. तो आइए जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है?
ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया (Process to link driving license with aadhar online)
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए राज्यों में अलग-अलग प्रक्रिया हैं. हालांकि, मूल प्रक्रिया लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए समान है. आपको ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा.
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ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से ऑनलाइन लिंक करने के लिए अपने राज्य की सड़क परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
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यहां आपको "लिंक आधार" बटन पर क्लिक करना है.
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इसके बाद “आधार संख्या प्रविष्टि” के विकल्प पर जाना होगा.
- अब आपको अगले चरण पर जाना होगा, जहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करना है.
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इसके बाद बटन दवा कर पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं.
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फिर ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसके नीचे एक और बॉक्स दिखाई देगा.
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"आधार संख्या" दर्ज करने के लिए दो रिक्त स्थान होंगे.
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इसके बाद अप अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.
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आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें.
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सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.
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इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.