कई खाद्य वस्तुओं पर सोमवार 25 जुलाई से जीएसटी की नई दरें (GST New Rate) लागू हो जाएंगी. इससे पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही के दामों में बढ़ोत्तरी होगी. इन पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा. टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगी. वहीं, बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी.
किन उत्पादों पर बढ़ेगी जीएसटी (On which products will GST increase)
प्रिटिंग/ड्राइंग इंक, चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं. सौर वॉटर हीटर पर अब 5 की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो और शवदाहगृह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. आरबीआई, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों को किराये देने पर भी जीएसटी देना होगा.
इन उत्पादों पर भी पड़ेगा असर (GST New Price List)
मुरमुरे-मटरपर टैक्स
डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगेगा.
अस्पताल के कमरे महंगे हुए
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने पिछले माह बैठक में फैसला किया था कि पांच हजार रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा.
मालभाड़ा सस्ता होगा
ट्रक, वस्तुओं की दुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईधन की तागत शामिल है, पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अभी 18 प्रतिशत है. सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई है. पहले यह 12 प्रतिशत थी.