Papaya Farming: पपीते की खेती से होगी प्रति एकड़ 12 लाख रुपये तक कमाई! जानिए पूरी विधि सोलर पंप संयंत्र पर राज्य सरकार दे रही 60% अनुदान, जानिए योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया केवल 80 से 85 दिनों में तैयार होने वाला Yodha Plus बाजरा हाइब्रिड: किसानों के लिए अधिक उत्पादन का भरोसेमंद विकल्प किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ GFBN Story: मधुमक्खी पालन से ‘शहदवाले’ कर रहे हैं सालाना 2.5 करोड़ रुपये का कारोबार, जानिए उनकी सफलता की कहानी फसलों की नींव मजबूत करती है ग्रीष्मकालीन जुताई , जानिए कैसे? Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं Paddy Variety: धान की इस उन्नत किस्म ने जीता किसानों का भरोसा, सिर्फ 110 दिन में हो जाती है तैयार, उपज क्षमता प्रति एकड़ 32 क्विंटल तक
Updated on: 24 January, 2020 5:53 PM IST

यूपी में जब से भाजपा सरकार आई है तब से अभीतक किसान हित में कई बड़े फैसले ले चुकी है. अब हाल ही में योगी कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों और बटाईदारों के हित में एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है. दरअसल योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने के साथ ही इसके नियमों और इसमें मिलने वाली सुविधाओं में थोड़ी फ़ेरबदल की है. अब नए नियमों के मुताबिक किसान की दुर्घटनावश मृत्यु के बाद बीमा की राशि किसान के आश्रितों और बटाईदार को मिलेगी. मृत्यु पर 5 लाख रुपये मुआवजा व दिव्यांग होने पर लाभार्थी को 1.25 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी.

बता दें  कि अब इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान शामिल होंगे. यह बैठक मंगलवार को यानी 21 जनवरी को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई. इस कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है.  इसी दौरान किसानों के संबंध में बीमा योजना के रूप में काफी अहम निर्णय लिया गया है. योजना में जो बदलाव हुए हैं, उसके मुताबिक अब किसान और उसकी पत्नी, बेटा, बेटी, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी बीमा की राशि का हकदार होगा. इस योजना के पात्र न्यूनतम 18 से 70 वर्ष तक के किसान होंगे.

पहले इस योजना (मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना) का लाभ केवल खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही प्राप्त होता था.

दुर्घटना के इतने दिनों में कर सकते है आवेदन

किसान इस योजना का लाभ दुर्घटना (मृत्यु या दिव्यांगता होने पर) के 45 दिन के अंदर ही उठा सकते हैं. अगर वो 75 दिन के बाद आवेदन करते हैं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.

 

English Summary: Government will give Rs 1.25 lakh to 5 lakh to farmers on death or disability
Published on: 24 January 2020, 05:56 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now