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Updated on: 24 January, 2020 5:53 PM IST

यूपी में जब से भाजपा सरकार आई है तब से अभीतक किसान हित में कई बड़े फैसले ले चुकी है. अब हाल ही में योगी कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों और बटाईदारों के हित में एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है. दरअसल योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने के साथ ही इसके नियमों और इसमें मिलने वाली सुविधाओं में थोड़ी फ़ेरबदल की है. अब नए नियमों के मुताबिक किसान की दुर्घटनावश मृत्यु के बाद बीमा की राशि किसान के आश्रितों और बटाईदार को मिलेगी. मृत्यु पर 5 लाख रुपये मुआवजा व दिव्यांग होने पर लाभार्थी को 1.25 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी.

बता दें  कि अब इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान शामिल होंगे. यह बैठक मंगलवार को यानी 21 जनवरी को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई. इस कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है.  इसी दौरान किसानों के संबंध में बीमा योजना के रूप में काफी अहम निर्णय लिया गया है. योजना में जो बदलाव हुए हैं, उसके मुताबिक अब किसान और उसकी पत्नी, बेटा, बेटी, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी बीमा की राशि का हकदार होगा. इस योजना के पात्र न्यूनतम 18 से 70 वर्ष तक के किसान होंगे.

पहले इस योजना (मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना) का लाभ केवल खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही प्राप्त होता था.

दुर्घटना के इतने दिनों में कर सकते है आवेदन

किसान इस योजना का लाभ दुर्घटना (मृत्यु या दिव्यांगता होने पर) के 45 दिन के अंदर ही उठा सकते हैं. अगर वो 75 दिन के बाद आवेदन करते हैं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.

 

English Summary: Government will give Rs 1.25 lakh to 5 lakh to farmers on death or disability
Published on: 24 January 2020, 05:56 PM IST

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