रबी सीजन 2020-21 शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देशभर में रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण (registration) शुरू हो चुका है. यह पंजीकरण अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग फसल पर किया जाता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) रबी 2020-21 के अन्तर्गत रबी फसलों और उद्यानिक (Gardener) फसलों में होने वाले आपदिक नुकसानों के लिए है. इन नुकसानों में सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, आदि शामिल हैं. किसान इन नुकसानों से बचने या उनकी भरपाई करन के लिए पंजीकरण करा सकते हैं. अधिकतर राज्यों में किसान 15 दिसम्बर 2020 तक बीमा करा सकते हैं. इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जमीन मालिक और बटाईदार किसान जो ऋणी या अऋणी हो नामांकन कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मौलिक स्वरूप (Fundamental form of Prime Minister Crop Insurance Scheme)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है. ये प्राकृतिक आपदा सूखा, बाढ़, भूस्खलन, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल में ओलावृष्टि हैं. इन प्राकृतिक आपदाओं के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं जिससे फसल नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की रकम ली जा सके. यह योजना फसल बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद तक की सभी गतिविधियों के दौरान फसल के प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती है.
यह योजना क्षेत्र-आधारित क्षति आकलन के अलावा खेत-आधारित क्षति की प्रासंगिकता को भी स्वीकार करती है. अगर अधिसूचित क्षेत्र पर खड़ी फसलें प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर, हरिकेन, टौरनेडो, बाढ़, आप्लवन, जल भराव, भूस्खलन, सूखा, कीट हमले, बीमारी आदि अनिवारणीय कारणों से नष्ट होती है तो उपज नुकसान के विरुद्ध उस पूरे क्षेत्र के बीमित किसान बीमा दावे के हकदार होते हैं.
फसल बीमा कराने की क्या है प्रक्रिया ?(procedure to get crop insurance)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत तथा उद्यानिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है जो किसान को बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए. जिन किसान ने ऋण नहीं लिया है वे किसान बैंक, सहकारी समिति और लोक सेवा केंद्र में बीमा आवेदन पत्र, आधारकार्ड, बैंक पासबुक (डायरी), भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या अथवा किरायदार अथवा साझेदार किसान का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र देकर बीमा करा सकते हैं.
फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या है? (Important documents under the scheme)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार संख्या, बैंक पासबुक (डायरी), भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र बैंक या सबंधित संस्था में जमा कराने होंगे.
योजना से संबंधित कुछ अन्य अहम बिंदू (Some other important points related to the scheme)
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एक ही अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसान को एक ही स्थान से बीमा कराना पड़ेगा. इसकी सूचना कृषक को संबंधित बैंक को देनी होगी.
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ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा, खसरा को दो बार बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास है.
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नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा.
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किसान द्वारा संबंधित बैंक में लिखित रूप से बुवाई प्रमाण पत्र, बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से दो दिवस पहले जमा कर अधिसूचित फसल के नाम में परिवर्तन कर सकते है.
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दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु उन्नत तकनीक जैसे स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक आदि का इस्तेमाल किया जाएगा.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन कहां से करें? (Where to apply for Crop Insurance Scheme)
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जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन या नामांकन करना चाहता है, वह अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं.
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या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर क्लिक करके अधिक जानकारी और बीमा का आवेदन कर सकते हैं.
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या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मोबाइल ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के द्वारा भी अधिक जानकारी और बीमा का आवेदन कर सकते हैं.
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अधिक जानकारी के लिए किसान हेल्प लाइन के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें.