इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो यह आपको भारी पड़ने वाला है. आपको इसकी अच्छी-खासी कीमत चुकानी पड़ सकती है. PAN-Aadhaar Link को लेकर Income Tax Department ने ये कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर कुसी का पैन आधार कार्ड से लिंक, सीमित समय के अंदर नहीं हुआ तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
पैन-आधार लिंकिंग के लिए विभाग ने लोगों को 30 जून 2020 तक का समय दिया हुआ है. आपको बता दें कि covid 19 की वजह से लगे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. जिन लोगों ने अभी तक यह PAN-Aadhaar Card Linking का काम नहीं किया है, उनके पास अब हफ्ते भर से भी कम का समय बचा हुआ है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आये एक फैसले के मुताबिक आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 12 अंकों वाली पहचान संख्या यानी आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया था. साथ ही पैन को आधार से लिंक कराना भी जरूरी किया गया.
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आप पता लगा सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं-
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इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट - https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएँ.
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अब बाएं साइड दिए गए Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें
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अब आपको Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करना होगा.
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आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक आएगा।
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आप उस हाइपरलिंक पर क्लिक करें.
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Hyperlink पर क्लिक करने के बाद अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर और पूछी गयी जानकारी डालें
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अब एंटर (enter) पर क्लिक करें.
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View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.
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इस स्टेटस टैब पर आने के बाद आप देख पाएंगे अपना लिंक स्टेटस
कैसे कराएं लिंक (how to link PAN card with AADHAAR CARD)
आप इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के जरिये पैन को आधार से आसानी से लिंक करवा सकते हैं.