भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर दी है. दरअसल, राशन कार्ड धारक अब कोटेदारों द्वारा घपलेबाजी के शिकार नहीं होंगे. क्योंकि केंद्र सरकार ने राशन को तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू का नया नियम निकाला है. इसके तहत अब राशन की दुकानों में 22 जून से इलेक्ट्रॉनिक तराजू के जरिए राशन बांटे जाएंगे. इस नियम के लागू होने के बाद उम्मीद है कि दोनों पक्षों यानी की राशन कार्ड धारक और कोटेदारों में पारदर्शिता बनी रहेगी.
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जारी किया आदेश
बता दें कि लंबे वक्त से दिल्ली की सभी राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन (Electronic Point of Sale Machine) के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तराजू से राशन बांटने की कवायद तेज हो रही थी. अब जाकर इसको लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Food and Supplies Department) के सीनियर सिस्टम एनालिस्ट ने सोमवार को सभी जिलों के उपायुक्त व सर्किल कार्यालयों के फूड एंड सप्लाई ऑफिसर (FSO) को निर्देश देते हुए आदेश जारी किया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को 22 जून से इलेक्ट्रिक तराजू के जरिए राशन बांटा जाएगा.
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मिल गया है कोटाधारकों को इलेक्ट्रिक तराजू
इस आदेश के मुताबिक, पहले ही सभी जिला उपायुक्तों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा इलेक्ट्रिक तराजू दी जा चुकी है. इस आदेश में ये भी बताया गया है कि इस नियम को लागू करने से पहले इस साल के अप्रैल महीने में ही सभी कोटाधारकों और जिला व सर्किल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. इतना ही नहीं इन्हें NIC Hyderabad द्वारा इलेक्ट्रिक तराजू से जुड़ी लॉगिन व आईडी भी दी जा चुकी हैं. ऐसे में इसका इस्तेमाल कर राशन वितरण करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी.
यह घटतौली रोकने के लिए बड़ा कदम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों यानी की राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन मिल सकें इसके लिए ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रिक तराजू के साथ जोड़े जाने के खाद्य सुरक्षा कानून के नियमों में बदलाव किया है. सरकार ने किसी भी प्रकार की घटतौली को रोकने के लिए कोटेदारों के लिए सख्त नियम बनाया है.
देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है लाभ
वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पहले ही फ्री राशन की अवधि को बढ़ाकर सितंबर तक के लिए कर दिया है. ऐसे में राशन कार्ड धारकों के लिए ये एक खुशखबरी भरी खबर हैं. आपको यहां ये भी बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं और चावल (खाद्यान्न) 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है.