भारत सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के बारे में हर एक किसान भाई जानता है. इस योजना में किसानों को 2000 रुपए की तीन किस्त यानी सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं. लेकिन अब सरकार की इस योजना में किसान भाइयों को साल में 42000 रुपए तक मिल सकते हैं.
इसके अलावा देश के किसान पीएम किसान मानधन योजना (Kisan PM Kisan Maandhan Yojana) के अंतर्गत भी 36000 रुपये तक सालाना पा सकते हैं यानी की हर महीने किसानों को 3000 रुपए तक मिलेंगे. तो आइए जानते हैं इस योजना की राशि कैसे और कब आपको मिलेगी.
ऐसे मिलेगी योजना की राशि (The amount of the scheme will be like this)
सरकार की पीएम किसान मानधन योजना में किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है. बता दें कि इस योजना में व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए तक देती है. इस हिसाब से साल में 36000 रुपए तक किसानों को पेंशन दी जाती है. इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार की मकसद है कि किसान भाइयों की आर्थिक रूप से ज्यादा से ज्यादा मदद प्राप्त हो सके.
योजना के लिए जरूरी कागजात (Documents required for the scheme)
अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास यह जरूरी कागजात होने चाहिए.
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आधार कार्ड
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बैंक अकाउंट खाता
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मोबाइल नंबर आदि.
ऐसे मिलेगा योजना का फायदा (This is how you will get the benefit of the scheme)
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पीएम किसान मानधन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और साथ ही आप इस देश के किसान होने चाहिए.
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योजना के लिए आपकी खेत की जमीन लगभग 2 हेक्टेयर तक होना चाहिए.
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इस योजना से जुड़ने के लिए किसानों को 55 रुपए या फिर 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा.
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अगर आप 18 साल के हैं और इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको 55 रुपए तक अंशदान करना होगा और वहीं अगर आपकी आयु 40 साल है, तो आपको 200 रुपए तक अंशदान करना होगा.
पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन प्रक्रिया (Application process in PM Kisan Maandhan Yojana)
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किसान भाई इस योजना में आवेदन ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं.
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ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
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जहां से आप सरलता से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं.
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देश के हर एक किसान पेंशन योजना (Farmer's Pension Scheme) से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1800-267-6888 भी संपर्क कर सकते हैं.