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Updated on: 14 June, 2020 5:25 PM IST

दुनियारभर में फैली कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक ख़राब हो गयी है. इसी समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने  मोटर वाहनों (Motor Vehicles) के डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी डेट को थोड़ा आगे बढ़ाने का ऐलान किया है. इस पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने मोटर वाहनों के सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स जैसे फिटनेस, सभी प्रकार परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे महत्वपूर्ण कागजों की वैधता को 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है.इसे लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी भी जारी की है.

अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसकी वैधता  समाप्त हो रही है, तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस 30 सितंबर तक वैध रहेगा. यह फैसला उन लोगों के लिए राहत प्रदान करेगा. जिन्हें अपने दस्तावेजों को नवीनीकृत करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. इसके अलावा, अगर 30 सितंबर, 2020 तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई तो अधिनियम के अनुसार, वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर आपको 5,000 रुपए  या इससे ज्यादा का जुर्माना लग सकता है.

आपको बता दें कि मोटर वाहनों के डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी पहले 1 फरवरी, 2020 के बाद खत्म होने वाली थी, जोकि बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दी गई है.यह फैसला मंत्रालय लॉकडाउन में  उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया है.क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को लाइसेंस रिन्यू करवाने में दिक्कत हो रही है.इसलिए ये फैसला लिया गया है ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके और लोग घरों में सुरक्षित रहें.

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English Summary: Driving License Validity: The Central Government has again extended the validity of Driving License Transport Documents for the second time, know the complete details
Published on: 14 June 2020, 05:28 PM IST

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