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Updated on: 16 October, 2022 3:50 PM IST
diwali cracker ban

दिवाली से पहले राज्य सरकारों ने पटाखों पर बैन लगा दिया है. ऐसे में दिवाली के पर्व दियों के साथ मनाया जाएगा. सरकार की मानें तो दिवाली के बाद पटाखों का प्रदूषण बढ़ता है जिसका सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है. साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है. जिसको देखते हुए केंद्र के साथ राज्य सरकारें लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं.

पंजाब में पटाखें जलाने पर नियम

पंजाब सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिवाली में पटाखों पर जलाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसमें कहा गया है कि पंजाब में दिवाली के दिन यानि की 24 अक्टूबर को रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच लोग पटाखे फोड़ सकते हैं. पंजाब के पर्यावरणविज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि अधिकृत व्यापारियों के माध्यम से केवल हरे पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी और राज्य में पटाखों का निर्माणभंडारणवितरणबिक्री और उपयोग सभी प्रतिबंधित हैं.

उन्होंने आगे कहा कि दीवाली के अलावाश्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के दिन 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक एक घंटे और रात 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखें जलाने की अनुमति होगी. उन्होंने यह भी कहा कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 25 और 26 दिसंबर को रात 11.55 से 12.30 बजे तक 35 मिनट और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नए साल की पूर्व संध्या पर 35 मिनट के लिए पटाखों की अनुमति होगी.

दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं. इस बार भी दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली में सभी पटाखों का भंडारणबिक्री और उपयोग 1 जनवरी, 2023 तक प्रतिबंध रहेगा. यानि की दिल्ली में पटाखें जलाने व बेचने दोनों पर ही बैन है.

हरियाणा

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के अनुसारहरे पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों का उत्पादनबिक्री या उपयोग करना अब अवैध है. जिसके बाद राज्य में दिवाली व अन्य पर्वों पर केवल हरे पटाखें ही जलाए जा सकते हैं.

पश्चिम बंगाल

बंगाल में भी दिवाली के उपलक्ष्य को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पटाखे जलाने को लेकर आदेश जारी किया है. उच्च न्यायालय ने कहा है कि 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल क्यूआर कोड वाले हरे पटाखों से जश्नबाजी की जा सकती है. इसके आलावा अन्य पटाखे जलाने व बैचने पर पाबंदी है.

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तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने पटाखों को लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश में राज्य में पटाखों को जलाने को लेकर समय सीमा तय की गई है. यह आदेश पीछले चार सालों से चला आ रहा है. तय सीमा के अनुसार राज्य में सुबह 6-7 बजे और शाम 7-8 बजे तक ही पटाखें जलाए जा सकते हैं.

English Summary: Diwali 2022: There is a ban on burning of crackers in these states during Diwali, heavy fine will be imposed
Published on: 16 October 2022, 03:55 PM IST

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