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Updated on: 24 August, 2022 2:12 PM IST

नौकरी पेशे वाले लोग अक्सर बचत के लिए अपने पीपीएफ फंड पर निर्भर रहते हैं. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसके तहत आम नौकरी पेशे वाले लोग इसमें पैसा जमा कर भविष्य के लिए पैसों की बचत करते हैं. 

कहें तो पीपीएफ भविष्य निधि के तौर पर कार्य करता है. पीपीएफ खाते के कई लाभ है जैसे कि इसकी राशि इनकम टैक्स के अधिन नहीं आती. पीपीएफ में लोग 15 साल की अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं. अक्सर देखा गया है लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि क्या वह मैच्योरिटी से पहले ही पैसा निकाल सकते हैं. आइए जानते है क्या है इसका जवाब.

क्या मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ से कर सकते है पैसों की निकासी?

लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या हम पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले खाते से पैसे निकाल सकते हैं और यदि निकालते हैं तो उन्हें इससे कुछ हानि तो नहीं होगी. इसके लिए निवेशक बेफिक्र होकर जरूरत के हिसाब से पैसों की निकासी कर सकते हैं. 

लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, निवेशक केवल आपात की स्थिति जैसे बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, इलाज आदि के खर्च के लिए ही मैच्योरिटी से पहले पैसों की निकासी कर सकते हैं.

पीपीएफ खाते के लाभ

  • तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष तक ऋण सुविधा उपलब्ध है.

  • हर साल सातवें वित्तीय वर्ष से निकासी की अनुमति है.

  • जिस वर्ष में खाता खोला गया थाउसके अंत से 15 पूर्ण वित्तीय वर्ष पूरे होने पर पीपीएफ की मैच्योरिटी हो जाती है.  

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  • पीपीएफ खाते की राशि अदालत के किसी आदेश के तहत कुर्की के अधीन नहीं है.

  • इस योजना के तहत पैसे जमा करने पर आईटी (Income Tax) अधिनियम की धारा 80-सी के तहत छूट दी जाती है.

English Summary: Can money be withdrawn from PPF account even before maturity
Published on: 24 August 2022, 02:21 PM IST

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