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Updated on: 28 February, 2025 12:00 AM IST
पीएम कुसुम योजना, फोटो साभार: Freepik

Solar Pump Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के तहत 60% तक सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान कर रही है. इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अनुदान देती हैं, जिससे किसानों को कम लागत में सिंचाई की सुविधा मिल सके. पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर राज्य सरकार 54,000 सोलर पंप वितरित करेगी.

यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभदायक है जो बिजली या डीजल इंजन पर निर्भर हैं, क्योंकि सोलर पंप पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ दीर्घकालिक बचत का भी एक अच्छा विकल्प हैं. ऐसे में आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-

सोलर पंप लगवाने पर पाएं 60% तक सब्सिडी

पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने पर सरकार किसानों को लगभग 60% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि उन पर आर्थिक बोझ कम हो सके. इस योजना में विभिन्न प्रकार के सोलर पंपों की कीमत, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान, तथा किसानों द्वारा दी जाने वाली राशि का विवरण कुछ इस प्रकार है-

2 HP DC सरफेस पंप की कुल कीमत ₹1,71,716 है, जिसमें केंद्र सरकार ₹59,291 और राज्य सरकार ₹43,739 का अनुदान देती है. इस प्रकार, कुल अनुदान ₹1,03,030 होता है और किसान को केवल ₹63,686 का योगदान देना होता है.

इसी तरह, 2 HP AC सरफेस पंप की कीमत भी ₹1,71,716 है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुदान समान है और किसान का योगदान ₹63,686 है.

2 HP DC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹1,74,541 है, जिसमें केंद्र सरकार ₹60,986 और राज्य सरकार ₹43,739 का अनुदान देती है, जिससे कुल अनुदान ₹1,04,725 होता है और किसान का योगदान ₹64,816 रहता है.

 
2 HP AC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹1,74,073 है, जिसमें कुल अनुदान ₹1,04,444 है और किसान का योगदान ₹64,629 है.

3 HP DC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹2,32,721 है, जिसमें केंद्र सरकार ₹82,476 और राज्य सरकार ₹57,157 का अनुदान देती है, जिससे कुल अनुदान ₹1,39,633 होता है और किसान का योगदान ₹88,088 रहता है.

3 HP AC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹2,30,445 है, जिसमें कुल अनुदान ₹1,38,267 है और किसान का योगदान ₹87,178 है.

5 HP AC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹3,27,498 है, जिसमें केंद्र सरकार ₹1,08,449 और राज्य सरकार ₹88,050 का अनुदान देती है, जिससे कुल अनुदान ₹1,96,499 होता है और किसान का योगदान ₹1,25,999 रहता है.

7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹4,44,094 है, जिसमें कुल अनुदान ₹2,66,456 है और किसान का योगदान ₹1,72,638 है.

10 HP AC सबमर्सिबल पंप की कीमत ₹5,57,620 है, जिसमें कुल अनुदान ₹2,66,456 है और किसान का योगदान ₹2,86,164 है.

सोलर पंप योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया

  1. पंजीकरण अनिवार्य: योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य है.

  2. ऑनलाइन बुकिंग: अनुदान पर सोलर पंप की बुकिंग के लिए वेबसाइट पर "अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करें.

  3. पहले आओ-पहले पाओ नीति: प्रत्येक जिले में पंप आवंटन की सीमा तय है, लेकिन 110% तक बुकिंग की जा सकती है.

  4. टोकन मनी: आवेदन के समय किसानों को ₹5000 टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करनी होगी.

किसान पंजीकरण संख्या कैसे प्राप्त करें?

उत्तर प्रदेश के किसान पंजीकरण (Farmer Registration) नंबर प्राप्त करने के लिए:

  1. वेबसाइट खोलें – farmerregistry.up.in पर जाएं.

  2. रजिस्ट्रेशन करें – "किसान पंजीकरण" ऑप्शन पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें.

  3. OTP सत्यापन करें – मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें.

  4. फॉर्म सबमिट करें – आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म जमा करें.

  5. रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें – सफल पंजीकरण के बाद आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर दिखेगा और SMS के माध्यम से भी मिलेगा.

सोलर पंप की आवश्यकताएं और नियम

  • बोरिंग आवश्यक:

    • 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच,

    • 3 एवं 5 एचपी के लिए 6 इंच,

    • 7.5 एवं 10 एचपी पंप के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य है.

  • सत्यापन के दौरान यदि बोरिंग मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी.

  • विभिन्न गहराइयों के लिए सोलर पंप:

    • 2 एचपी सर्फेस पंप (22 फीट तक)

    • 2 एचपी सबमर्सिबल पंप (50 फीट तक)

    • 3 एचपी सबमर्सिबल पंप (150 फीट तक)

    • 5 एचपी सबमर्सिबल पंप (200 फीट तक)

    • 7.5 और 10 एचपी पंप (300 फीट तक)

भुगतान प्रक्रिया और शर्तें

  • शेष राशि भुगतान: टोकन मनी कन्फर्म करने के बाद 14 दिनों के भीतर किसानों को शेष राशि ऑनलाइन या इंडियन बैंक की शाखा में चालान के माध्यम से जमा करनी होगी.

  • किसानों के लिए बैंक ऋण सुविधा: यदि कोई किसान बैंक से ऋण लेकर अपना अंश चुकाता है, तो उसे कृषि अवस्थापना निधि (AIF) के तहत ब्याज में छूट मिल सकती है.

अन्य महत्वपूर्ण नियम

  • डीजल पंप को सोलर पंप में बदलने की सुविधा:

    • डीजल पंप चलाने वाले किसान अपने पंप को सोलर पंप में बदल सकते हैं.

    • जिन किसानों के ट्यूबवेल पर सोलर पंप लगाया जाएगा, उनके पुराने विद्युत कनेक्शन हटा दिए जाएंगे और भविष्य में उस बोरिंग पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा.

  • सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का लाभ:

    • यदि कोई किसान दोहित और अतिदोहित क्षेत्र में रहता है और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करता है, तो उसे सोलर पंप की सुविधा मिल सकती है.

    • इसके लिए उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा.

  • स्थल परिवर्तन प्रतिबंध:

    • किसान सोलर पंप स्थापित होने के बाद उसका स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते. यदि किया जाता है, तो संपूर्ण अनुदान राशि वापस वसूली जाएगी.

  • डिमांड के अनुसार लक्ष्य परिवर्तन:

    • यदि किसी जिले में किसी प्रकार के पंप की मांग कम होती है, तो लक्ष्य को अधिक मांग वाले जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा.

योजना के लाभ

  • बिजली और डीजल पर निर्भरता कम होगी.

  • लंबे समय तक चलने वाली, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा मिलेगी.

  • किसानों की सिंचाई लागत में भारी कमी आएगी.

  • सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.

यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है और उन्हें आधुनिक तकनीकों को अपनाने में मदद करेगी. इच्छुक किसान जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

English Summary: Solar Pump Yojana: Farmers can Get a solar pump worth ₹1,71,716 installed for just ₹63,686
Published on: 28 February 2025, 10:53 IST

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