Trolley Mounted Solar Pump Scheme: खेती-किसानी में सिंचाई की सुविधा बेहतर होने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है और किसानों की आय भी बढ़ती है. इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप योजना शुरू की है, जिससे किसान आसानी से अपने खेतों में सिंचाई कर सकें. इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर 60% और ट्रॉली पर 90% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे वे कम खर्च में यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.
ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप/Trolley Mounted Solar Pump की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है. यह उन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जिनके खेत अलग-अलग जगहों पर हैं. इस योजना के तहत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पंप का आवंटन किया जाएगा. इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. ऐसे में आइए यूपी की ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप योजना/ Trolley Mounted Solar Pump Scheme से जुड़ी हर एक जानकारी यहां जानते हैं...
क्या है ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप योजना (What is Trolley Mounted Solar Pump Scheme?)
ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप/Trolley Mounted Solar Pump किसानों के लिए एक बेहतरीन समाधान है, जिससे वे अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं.
इस योजना के अंतर्गत:
- किसान ट्रॉली/ Kisan Trolley की मदद से सोलर पंप को कहीं भी ले जा सकते हैं.
- जिन किसानों के खेत अलग-अलग स्थानों पर हैं, उन्हें प्रत्येक स्थान पर पंप लगाने की जरूरत नहीं होगी.
- यह योजना विशेष रूप से चेकडैम और तालाबों पर भू-स्तरीय सिंचाई के लिए उपयोगी होगी.
किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
- कम लागत में बेहतर सिंचाई सुविधा
- सोलर ऊर्जा से चलने के कारण बिजली की बचत
- किसान आसानी से ट्रॉली से पंप को कहीं भी ले जा सकते हैं
- हर मौसम में सिंचाई की सुविधा
- चेकडैम और तालाबों पर भू-स्तरीय सिंचाई को बढ़ावा
योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी
- सोलर पंप की कुल लागत: 1,71,716 रुपए
- ट्रॉली की लागत: 78,000 रुपए
- कुल खर्च: 2,49,716 रुपए
- सोलर पंप पर सब्सिडी: 60%
- ट्रॉली पर सब्सिडी: 90%
- किसान अंश: 79,186 रुपए
ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply for Trolley Mounted Solar Pump Scheme?)
- इच्छुक किसान ‘ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप योजना’ में ऑनलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं.
- यह योजना पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर संचालित की जाएगी.
- आवेदन के बाद 79,186 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लघु सिंचाई विभाग में जमा करना होगा.
- किसानों को अनुदान का लाभ तभी मिलेगा जब वे सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे.
- योजना से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए किसान विकास भवन स्थित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.