Horticulture Subsidy: आज के समय में लोग फिटनेस को लेकर काफी अधिक चिंतित रहते हैं. इसके लिए वह कई तरह के फलों का सेवन करते हैं. इन्हीं फलों में से एक ड्रैगन फ्रूट है, जिसकी खेती भारत के ज्यादातर किसान करते हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी भी कुछ राज्यों में ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत ही कम पैमाने पर की जाती है. इसी क्रम में बिहार सरकार ने इस फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘ड्रैगन फ्रूट विकास योजना’/Dragon Fruit Development Scheme चलाई है, जिसके तहत राज्य के किसानों को करीब 40% तक सब्सिडी दी जाएगी.
बता दें कि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ बिहार के लगभग 21 जिलों के किसानों को मिलेगा. आइए जानते हैं इस योजना के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या क्या है?
योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी
- लाभार्थी किसान: केवल वे किसान जो अपनी भूमि के वैध दस्तावेज रखते हैं.
- लाभ: प्रति हेक्टेयर ₹1,25,000 की लागत पर 40% सब्सिडी (₹50,000 तक की सहायता) मिलेगी
- लाभार्थियों की श्रेणियां: 78.56% सामान्य वर्ग, 20% अनुसूचित जाति, 1.44% अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा.
- बता दें कि बिहार के 21 जिले जैसे- भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सारण, सिवान, सुपौल और अन्य जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना में ऐसे करें आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले किसान को DBT पोर्टल पर पंजीकरण bihar.gov.in करना होगा.
- पंजीकरण के 48 घंटे बाद Proceed to Apply पर क्लिक करें.
- उसके बाद आवेदक का प्रकार चुनें और 13 अंकों का DBT पंजीकरण नंबर दर्ज करें.
- जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- Submit पर क्लिक करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें.
लेखक: रवीना सिंह