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Updated on: 28 December, 2020 8:32 PM IST
पॉली हाउस में खेती

ऑफ सीजन में भी सब्जियों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप पॉली हाउस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं. इस तकनीक के माध्यम से किसी भी सीजन में मन चाहे सब्जियों, फलो एवं फूलों की खेती की जा सकती है. आज बाजार में कई तरह के पॉली हाउस उत्पादों की मांग है, जिसकी कीमत अलग-अलग है. ऐसे में घटती हुई जोत में ककड़ी, लौकी, शिमला मिर्च, खीरा, गोभी, टमाटर आदि सब्जियों की संरक्षित खेती कर आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं. इसके लिए राजस्थान सरकार आपकी किस तरह मदद कर रही है, इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं.

प्रशिक्षण लेना है फायदेमंद

पॉली हाउस लगाने के लिए राजस्थान सरकार आपको मदद दे रही है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने स्तर पर इस बात की पुष्टि करें कि क्या आपको वास्तव में पॉली हाउस की जरूरत है. इस काम को शुरू करने से पहले इसकी खेती का प्रशिक्षण लेना जरूरी है. आप प्रशिक्षण के लिए कोई भी रास्त चुन सकते हैं, जैसे कृषि अधिकारियों या नजदीकी कृषि विज्ञान केन्द्र पर जाकर इस काम के बारे में जान सकते हैं.

पॉली हाउस लगाने से पहले करें ये काम

अगर आपको इस काम के बारे में अधिक गहराई से जानना है तो किसी कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा उन किसानों का अनुभव भी आपके लिए काम आ सकता है, जो पहले से ही इसकी खेती कर रहे हैं. उनसे बात करने पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके क्षेत्र के लिए पॉली हाउस कितना जरूरी है.

इतना मिलेगा अनुदान

राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को राज्य सरकार द्वारा पॉली हाउस लगाने पर अनुदान दिया जा रहा है. राज्य में इन किसानों को पॉली हाउस लगाने पर 47-60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है. उदाहरण के लिए अगर एक पॉली हाउस पर 25 लाख का खर्चा आता है, तो 13 लाख रुपए का अनुदान राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड द्वारा मिलेगा. बाकि की बची राशि में से 8 लाख 75 हजार का ऋण निगम द्वारा स्वीकृत किया जाएगा. इस तरह देखा जाए तो राज्य में किसानों का खर्चा लगभग 3 लाख के आस-पास आ रहा है.

इन कामों के लिए मिलेगा अनुदान

पॉली हाउस योजना के तहत सरकार भूमि की सिंचाई, बाड़बंदी, मिट्टी तैयार करना और अन्य आधारभूत संरचनाओं के मिर्माण के लिए अनुदान देती है. इसके अलावा रोपण, उर्वरक की खरीद एवं कीटनाशकों के लिए भी आपको सहायता मिलती है. राज्य सरकार की इस इस परियोजना का लाभ 60 वर्ष की आयु तक का कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग का किसान उठा सकता है.

इस तरह करें आवेदन

इस योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो 10 रुपए का शुल्क जिला कलेक्ट्रेट डीआरडीए भवन स्थित कार्यालय में जमा करवाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इस योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि किसान के पास अपना आधार कार्ड हो, जो मोबाइल नंबर से लिंक हो. इसके साथ ही किसान के पास जातीय एवं आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए. अप्लाई करने के लिए पास्पोर्ट साइज रंगीन फोटो भी चाहिए.

English Summary: polyhouse subsidy in rajasthan know more about the process application and charges
Published on: 28 December 2020, 08:38 PM IST

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