ग्रामीण इलाकों में रह रहें लोगों को अक्सर गांव में जमीन या मकान का पट्टा बनवाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काट के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गावों में मकान या जमीन का कानूनी मालिकाना हक पाने के लिए पट्टा बनवाना बेहद ही जरुरी माना जाता है और अगर किसी परिस्थिति के होने कारण ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो आपकी जमीन पर आपका कोई हक नहीं माना जाता है. चलिए आगे जानते हैं कैसे आसान तरीके से इस काम को पूरा किया जा सकता है.
कैसे प्राप्त होता है जमीन का पट्टा?
अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आपको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि कैसे जमीन का पट्टा मिलता है, तो आपको बता दें कि जब ग्रामीण इलाकों में पट्टे निकलते है, तो सबसे पहले मुनादी कराई जाती है, फिर रूप पत्र 1 जारी कर अच्छी जमीनें चिन्हित की जाती हैं. इसके बाद लैंड मैनेजमेंट कमेटी इसकी इसकी समीक्षा करती है और पात्र लोगों की सूची तैयार कर तहसील में पात्रों की रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है. इस पूरी प्रक्रिया के बाद तहसीलदार, एसडीएम इसकी जांच करते हैं. 57 ख प्रपत्र तैयार अलग-अलग कार्यों के लिए जैसे कृषि, आवास, मत्स्य पालन के लिए पट्टा मुहैया कराया जाता है.
जमीन पट्टा पाने के लिए किन कागजों का होना आवश्यक है?
अगर आप भी अपनी जमीन या मकान का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो जल्द ही इन कागजों को तैयार कर रख लें जिनमें शामिल है-
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जमीन या मकान का निवास सबूत
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बिजली बिल, पानी का बिल, पुरानी गृह कर या हाउस टैक्स की रसीद होना बेहद ही जरुरी है.
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आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो.
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जमीन का चौहद्दी या फिर खसरा या नक्शा होना जरुरी है.
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आपकी जमीन पर शांतिपूर्ण व वैध कब्जे का कोई सबूत होना चाहिए.
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जमीन सरकारी या विवादित क्षेत्र में नहीं आती हो.
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पहचान पत्र, राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र.
पट्टा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें?
ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह आती है कि कैसे वह अपनी गांव के मकान या जमीन का पट्टा बनाएं. ऐसे में आप इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजस्व विभाग या ईडिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आवासीय पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और अपने आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, कब्जे की रसीदें व शपथ पत्र अटैच करके ग्राम पंचायत कार्यालय या संबंधित तहसील जमा कर आसानी से पट्टा बनवा सकते हैं.
वहीं, अगर आप ऑफलाइन अपनी जमीन या मकान का पट्टा बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने गांव के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी से मिलकर पट्टा आवंटन का निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त कर पट्टे के लिए आवेदन कर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.
लेखक: रवीना सिंह