झारखंड में ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर झारखण्ड रजिस्ट्री विभाग ने नए नियम लागू किए हैं जिसके चलते अब जमीन की रजिस्ट्री विभाग द्वारा तैयार चेक लिस्ट के आधार पर ही की जायेगी. इस चेक लिस्ट के अनुसार सबसे पहले खतियान (खाते की किताब) की सत्यापित कॉपी देखी जायेगी.
लेकिन अगर आपके पास इसकी सत्यापित कॉपी नहीं है तब भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे लेकिन उसके लिए आपको निम्न प्रक्रिया से गुजरना होगा.
खतियान(खाते की किताब) न होने पर इस तरह करा सकते हैं रजिस्ट्री
- खतियान(खाते की किताब) की सत्यापित कॉपी नहीं होने पर सीओ ऑफिस से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या शुद्धि पत्र होना चाहिए.
- अगर आपके पास सीओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं है तो सीओ कार्यालय में दिए गए आवेदन की रसीद होनी चाहिए.
- भूमि से संबंधित हाल में हुए सर्वे का नक्शा या स्व प्रमाणित नक्शा होना चाहिए.
पहचान के लिए नहीं होगी टाइटल की जांच
झारखण्ड रजिस्ट्री विभाग निबंधन महानिरीक्षक(inspector general of registration)ने इन बदलावों को यह स्पष्ट किया है कि खेती की पहचान के लिए निबंधन पदाधिकारी द्वारा टाइटल की जांच नहीं की जायेगी.
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केवल चेक लिस्ट के आधार पर ही रजिस्ट्री की जाएगी और इसके साथ ही निबंधन पदाधिकारी रजिस्ट्री के पहले दस्तावेज के साथ संलग्न भू-अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन भी करेंगे.