सोमवार 27 जून के दिन Alt news वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया. इसके साथ ही देर रात ज़ुबैर को बुराड़ी इलाक़े के मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया गया. जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
आपको बता दें कि जुबैर को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने आईपीसी सेक्शन 153 ए और 295 ए के तहत अरेस्ट किया है.
क्या है धारा 153 ए और 295 ए(what is section 153A and 295)
धारा 153 ए और धारा 295 ए इंडियन पेनल कोड की धाराएं हैं. ये धाराएं कुछ इस प्रकार से लगाई जाती हैं: धारा 153ए किसी को उकसाने या दंगा करने के इरादे पर लगाई जाती है. वहीं, 295 ए किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वास का जानबूझकर अपमान करने पर लगाई जाती है.
ज़ुबैर को गिरफ्तार करने की वजह ( Reason behind arresting zuber)
दिल्ली पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि ज़ुबैर को विवादित ट्वीट से जुड़े केस नंबर 172/22 में गिरफ्तार किया गया है. यह केस जून 2022 में दर्ज किया गया है. केस 2018 में किए गए एक ट्वीट से संबंधित है और साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया है कि मोहम्मद ज़ुबैर के एक पुराने मामले में दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर चुकी है.