धनतेरस और दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी आई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए जमा किया गया रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क वापस करने का फैसला किया है. इसके अलावा, अब अगले दो वर्षों तक इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से पूर्ण रूप से छूट दी गई है.
औद्योगिक विकास विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद परिवहन विभाग अपने पोर्टल में आवश्यक संशोधन करेगा.
कितने साल की मिलेगी छूट?
प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत पहले ईवी वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से तीन साल के लिए छूट दी गई थी, जो 13 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गई थी.
इसके बाद 14 अक्टूबर से यह लाभ बंद हो गया था.
हालांकि अब सरकार ने राहत देते हुए 17 अक्टूबर 2024 से अगले दो सालों तक यह छूट फिर से बहाल करने का आदेश जारी किया है. औद्योगिक विकास विभाग के नए आदेश के अनुसार, यह वित्तीय प्रोत्साहन 2026 तक लागू रहेगा.
ईवी सब्सिडी पर आई रुकावट
जहां एक ओर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर दो साल की छूट दी गई है, वहीं ईवी सब्सिडी को लेकर स्थिति कुछ बदल गई है.
नीति के अनुसार, सरकार दे रही थी-
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दोपहिया ईवी पर ₹5,000 तक की सब्सिडी.
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चारपहिया पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी.
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ई-बस पर ₹20 लाख तक की सब्सिडी.
हालांकि, 15 जुलाई 2024 को नीति में संशोधन किया गया, जिसके तहत सब्सिडी अब सशर्त रूप से 2027 तक ही दी जाएगी.
EV नीति की अब तक की उपलब्धियां
सरकार ने अब तक लगभग 2 लाख दोपहिया ईवी, 25 हजार चारपहिया, 400 ई-बसों और 1,000 ई-गुड्स कैरियर वाहनों को सब्सिडी दी है. अब तक लगभग 17,000 चारपहिया ईवी खरीदारों को यह लाभ मिल चुका है.
त्योहारों के दौरान ईवी बिक्री में बढ़ोतरी को देखते हुए उम्मीद है कि यह आंकड़ा आने वाले महीनों में और तेजी से बढ़ेगा.
कहां मिलेगा रिफंड?
परिवहन विभाग जल्द ही अपने पोर्टल में संशोधन करेगा ताकि नई व्यवस्था के तहत ईवी वाहनों का पंजीकरण बिना टैक्स और शुल्क के हो सके. साथ ही, जिन लोगों ने 14 से 17 अक्टूबर 2024 के बीच टैक्स और शुल्क का भुगतान किया था, उनकी राशि वापस की जाएगी.