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Updated on: 9 February, 2023 10:28 AM IST
दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव

Delhi Mayor Election: दिल्ली नगर निगम के मेयर पद चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उप राज्यपाल कार्यालय और प्रोटेम सभापति सत्या शर्मा को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस आम आदमी पार्टी और उसकी मेयर पद प्रत्याशी शैली ओबेरॉय की याचिका पर जारी किया गया है. इसकी अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी.

आम आदमी पार्टी की याचिका में कहा कि नगर निगम चुनाव के परिणाम आए 2 महीने से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मेयर का पद खाली पड़ा है. पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मेयर पद चुनाव के लिए भाजपा द्वारा गलत प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है. इसमें मनोनीत पार्षदों को भी मतदान की अनुमति दी जा रही है.

पार्टी वकील सिंघवी ने पार्षद सत्या शर्मा को प्रोटेम सभापति बनाए जाने का भी विरोध किया. उन्होंने कहा, वरिष्ठतम पार्षद को यह पद दिया जाता है. उसके बाद डिप्टी मेयर और दूसरे पदों का निर्वाचन मेयर की अध्यक्षता में होता है. वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि मेयर पद चुनाव के लिए बैठक एक हफ्ते के भीतर होनी चाहिए.

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आम आदमी पार्टी को मिली है सबसे ज्यादी सीट

7 दिसंबर 2022 को एमसीडी चुनाव के परिणाम आए थे. इसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीटें जबकि बीजेपी को 104 वार्ड में जीत हासिल हुई थी. इसके बाद से 3 बार मेयर चुनने के लिए सदन की बैठक हुई, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच विवाद के चलते चुनाव नहीं हो पाया. आम आदमी पार्टी मनोनीत पार्षदों के मतदान में शामिल होने का विरोध कर रही है. उसका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243 R और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 3 के तहत मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है.

English Summary: Supreme Court seeks reply from LG regarding mayor election, hearing will be held on February 13
Published on: 09 February 2023, 10:35 AM IST

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