केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए समय-समय पर कुछ न कुछ योजनाएं लाती रहती हैं. इन्हीं सब योजनाओं में एक योजना सोलर पम्प योजना है. आज (24 MARCH ) इसी योजना के संबंध में बिजली वितरण कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी किया है. इस स्पष्टीकरण में कहा गया है कि जिन किसानों के पास सोलर पंप हैं, उन्हें बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी.
बता दें मध्य प्रदेश सरकार नवीन व नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने सोलर पंप वितरण के लिए आवदेन मंगवाए थे. ये सोलर पम्प पात्र किसानों को राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही सब्सिडी राशि पर बांटे जायेंगे. अब बिजली कंपनी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है.
बिजली वितरण कंपनी के आदेशानुसार जो भी किसान सोलर पंप प्रदाय योजना के पम्प लेगा और जिस खेत में पम्प लगाएगा उस किसान को लिखित रूप में देना पढ़ेगा कि भविष्य में उस खेत के लिए बिजली कनेक्शन नहीं लेगा. यदि किसान बिजली कनेक्शन लेता भी है तो उसे बिजली कंपनी द्वारा जारी बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी. इसके अलावा किसान को स्वयं द्वारा ये प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि जिस भूमि के लिए वह सोलर पंप चाहता है वहां पूर्व से बिजली कनेक्शन नहीं है.
बिजली वितरण कंपनी की उक्त बात से स्पष्ट है कि जो भी इस योजना के तहत सोलार पम्प लेगा. उस किसान को लिखित रूप (शपथ पत्र पर ) से देना पड़ेगा, "हम जिस कृषि भूमि के लिए ( खसरे या बटांकित खसरे) पम्प ले रहे हैं, उस भूमि पर हम आगे भविष्य में बिजली सब्सिडी की मांग नहीं करेंगे और अगर मांग करते भी हैं तो सब्सिडी कंपनी देगी या नहीं, यह कंपनी तय करेगी. "
हालांकि अगर किसान पहले से किए गए पंप का कनेक्शन कटवा लेता है या अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पंप स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है.