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Updated on: 2 March, 2020 12:40 PM IST

राशन कार्ड  एक तरह का एक कार्ड है जो राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाता है. यह कार्डधारक को भोजन या अन्य सामान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है. अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नए स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए उत्तराखंड के निवासियों को 17 रुपये का शुल्क देना होगा. उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने की गाइडलाइन भी जारी कर दी है. इसके अंतर्गत यदि राशन कार्ड खो गया या खराब हो गया, तो डुप्लीकेट कार्ड के लिए 25 रुपये का शुल्क लगेगा. राज्य में सस्ता राशन लेने के लिए मौजूदा वक्त में प्रचलित राशन कार्डों की अवधि वर्ष 2018 में समाप्त हो चुकी हैं. अब सरकार की तरफ से राज्य में पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं. इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नए स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए 17 रुपये का शुल्क

राज्य सरकार की तरफ से सभी जिलों को जारी गाइडलाइन के अनुसार अंत्योदय, प्राथमिक परिवार व राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत बनने वाले राशन कार्डों में एकरूपता रहेगी. नए राशन कार्ड और नवीनीकरण के लिए उपभोक्ता को 17 रुपये का शुल्क देना होगा. जबकि राशन कार्ड खो जाने पर डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा. नए स्मार्ट राशन कार्ड पर जिलापूर्ति अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे. नया कार्ड बनवाते समय पुराना राशन कार्ड धारक को जमा करना होगा.

एक कार्ड में दस यूनिट

राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक नए राशन कार्ड में अधिकतम 10 यूनिट तक दर्ज हो सकेंगे. ऐसे में यदि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक है तो ऐसे कार्ड धारक को अलग से दूसरा कार्ड बना कर दिया जाएगा.

English Summary: Smart Ration Card: Consumers will now have to pay rupees to get a smart ration card
Published on: 02 March 2020, 12:44 PM IST

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