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Updated on: 27 September, 2022 5:06 PM IST
Section 144 implemented in Delhi

दिल्ली के ओखला इलाके में पुलिस-प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. इसके बाद से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों और शिक्षकों से परिसर और उसके आसपास समूह में इकट्ठा नहीं होने का आदेश जारी किया है.

यूनिवर्सिटी ने दिल्ली पुलिस द्वारा ओखला में धारा 144 लगाने का हवाला देते हुए कहा है कि छात्रों और शिक्षकों से 17 नवंबर तक परिसर और परिसर के बाहर समूह बना कर इकट्ठा होने या किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन में हिस्सा ना लेने की हिदायत दी जाती है.

बता दें कि सोमवार को जारी एक नोटिस के मुताबिक, विश्वविद्यालय के मुख्य प्रॉक्टर ने कहा कि जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने सूचित किया है कि 19 सितंबर से प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ लोग या समहू शांति व्यवस्था खत्म करने के लिए किसी प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही एसएचओ ने आगे कहा कि 17 नवंबर तक पूरे ओखला (जामिया नगर) क्षेत्र में पाबंदिया लागू रहेंगी.

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क्या है धारा 144?

सीआरपीसी की धारा 144 एक क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का काम करती है. इसे लगाने का मकसद इलाके में शांति कायम करना या किसी आपात स्थिति से बचाना है. धारा 144 लगाने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को भी कई बार बंद किया जा सकता है. इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की के तहत दंडनीय भी माना गया है.

 

English Summary: Section 144 implemented in Delhi, ban on demonstration near this area for the next 60 days, know the big reason behind it
Published on: 27 September 2022, 05:11 PM IST

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